भारत के तीन राज्यों में BSF के अधिकार क्षेत्र का विस्तार, पंजाब और पश्चिम बंगाल ने इसे बताया  अतिक्रमण  

Oct 14, 2021, 17:16 IST

अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अब पंजाब, असम और पश्चिम बंगाल में BSF का अधिकार क्षेत्र भारतीय क्षेत्र के अंदर 50 किमी तक बढ़ा दिया गया है.

BSF's area of jurisdiction expanded in three states, Punjab & WB call it intrusion
BSF's area of jurisdiction expanded in three states, Punjab & WB call it intrusion

गृह मंत्रालय ने पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर सीमा सुरक्षा बल (BSF) के अधिकार क्षेत्र को 15 किमी से बढ़ाकर 50 किमी करने का निर्णय लिया है. यह निर्णय "परिचालन दक्षता में सुधार" और "तस्करी रैकेट पर नकेल कसने" के लिए लिया गया है.

गृह मंत्रालय ने 11 अक्टूबर, 2021 को जारी एक गजट अधिसूचना में यह कहा है कि, वह उन राज्यों में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए BSF के अधिकार क्षेत्र पर वर्ष, 2014 की अधिसूचना में संशोधन कर रहा है जहां यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा करता है. BSF का अधिकार क्षेत्र अब पंजाब, असम और पश्चिम बंगाल में 35 किमी तक बढ़ा दिया गया है और गुजरात में यह अधिकार क्षेत्र 30 किमी कम कर दिया गया है.

गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि, BSF के नए अधिकार क्षेत्र में मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों का पूरा क्षेत्र शामिल है और भारत की सीमाओं के साथ लगे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों के पचास किलोमीटर के क्षेत्र शामिल हैं.

इसका क्या मतलब है?

सीमा सुरक्षा बल (BSF) अब अपने अधिकार क्षेत्र में तलाशी ले सकता है, जब्ती कर सकता है और संदिग्धों को गिरफ्तार कर सकता है.

BSF के अधिकार क्षेत्र का विस्तार क्यों किया गया है?

सीमा सुरक्षा बल के सुझावों के बाद, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के तहत BSF के अधिकार क्षेत्र में बदलाव किए गए हैं. इस कदम के पीछे मुख्य उद्देश्य इन राज्यों में BSF के संचालन क्षेत्राधिकार को एक समान रखना है.

पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य इसे बता रहे हैं अपने अधिकारों का अतिक्रमण

पंजाब, असम और पश्चिम बंगाल में BSF का अधिकार क्षेत्र अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारतीय क्षेत्र के अंदर 50 किमी तक बढ़ा दिया गया है. गुजरात में, इसे पहले के 80 किमी से घटाकर अब 50 किमी कर दिया गया है.

गृह मंत्रालय के इस कदम की पंजाब और पश्चिम बंगाल के विपक्ष-शासित राज्यों ने आलोचना शुरू कर दी है, जिन्होंने इसे "संघवाद पर सीधा हमला" और "केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से हस्तक्षेप करने" का प्रयास बताया है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने, हालांकि, ऐसे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है और यह कहा है कि "इस अधिसूचना का एकमात्र उद्देश्य BSF की परिचालन दक्षता में सुधार करना और तस्करी रैकेट पर नकेल कसने में उनकी मदद करना है".

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दूसरी ओर, एक अधिकारी ने यह कहा कि, पंजाब में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी की समस्या है और असम और पश्चिम बंगाल में मवेशियों और नकली मुद्रा की तस्करी के रूप में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और ये सीमायें अवैध प्रवास के लिए भी अति संवेदनशील हैं.

सीमा सुरक्षा बल क्या है?

सीमा सुरक्षा बल (BSF) भारत का एक सीमा सुरक्षा संगठन है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा की रक्षा के लिए जिम्मेदार है. वर्ष, 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बीच, भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 01 दिसंबर, 1965 को BSF की स्थापना की गई थी. BSF को भारतीय क्षेत्रों की रक्षा की पहली पंक्ति कहा जाता है और वर्तमान में यह दुनिया की सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है.

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