केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण (कारा) ने 28 सितंबर 2017 को बच्चे गोद लेने और देने की विधिवत प्रक्रिया की जानकारी आम जनता को देने के लिए एक मासिक कार्यक्रम ‘जनसंपर्क’ आरंभ किया.
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गयी जानकारी के अनुसार, ‘जनसंपर्क’के जरिए बच्चे गोद लेने और देने के इच्छुक लोग केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलकर अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं.
हाल ही में जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बच्चे गोद लेने के इच्छुक लगभग 150 लोगों ने भाग लिया. चार घंटे से अधिक समय तक चले इस कार्यक्रम में संभावित अभिभावकों के अलावा, स्वयंसेवी संगठनों और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया.
हिंदी करेंट अफेयर्स के लिए पढ़ें
दत्तक ग्रहण नियमों की विशेषताएं
• बालक के हितों को सर्वोपरि रखते हुए ही दत्तक ग्रहण नियमों का पालन किया जायेगा.
• बालक के दत्तक ग्रहण के समय उसके सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश को सर्वोपरि रखा जायेगा ताकि उसे उसी प्रकार का वातावरण प्राप्त हो सके.
• दत्तक-ग्रहण संबंधी सभी बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक पद्धति पर रजिस्ट्रीकृत किये जाएंगे और प्राधिकारी द्वारा उनकी गोपनीयता बनाए रखी जाएगी.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation