अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण: केंद्र सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने 05 जून 2018 को केंद्र को कानून के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी से जुड़े कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण के लिए कदम उठाने की अनुमति दे दी थी.

Jun 18, 2018, 10:10 IST
Centre Asks States To Implement Quota In Promotion For SC/ST Employees
Centre Asks States To Implement Quota In Promotion For SC/ST Employees

केंद्र सरकार ने 15 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपने सभी विभागों और राज्य सरकारों से अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी के कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया.

मुख्य तथ्य:

•    कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से इस बाबत परिपत्र (सर्कुलर) जारी किया गया.

•    कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पदोन्नति में आरक्षण संबंधी सभी आदेशों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि पदोन्नति का यह आदेश इस संबंध में शीर्ष अदालत की संविधान पीठ के अंतिम फैसले पर निर्भर होगा.

•    कार्मिक मंत्रालय का आदेश केंद्र और राज्य सरकारों के साथ काम करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू होगा.

•    विभाग ने कहा की सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकारें एवं केंद्र शासित प्रदेश उच्चतम न्यायालय के गत पांच जून के आदेश के अनुरूप एससी/एसटी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण दें.

•    कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय का यह निर्देश केंद्र एवं राज्यों में एससी/एसटी श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले में लागू होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत:

सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण विवाद मामले में संविधान पीठ का अंतिम फैसला आने तक केंद्र सरकार को कानून के दायरे में आरक्षण लागू करने की गत 5 जून 2018 को इजाजत दी थी. सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) मनिंदर सिंह ने कहा था कि कर्मचारियों को पदोन्नति देना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन विभिन्न उच्च न्यायालयों की ओर से जारी आदेशों एवं ऐसे ही एक मामले में यथास्थिति बनाने रखने के सुप्रीम कोर्ट के 2015 के आदेश के मद्देनजर पदोन्नति में एससी/एसटी के कर्मचारियों के आरक्षण की सम्पूर्ण प्रक्रिया रुक गई है.

गौरतलब है कि कार्मिक विभाग ने 30 सितंबर 2016 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगा दी गई थी. 05 जून 2018 को न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अवकाशकालीन पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसलों पर रोक लगाते हुए कहा था कि केंद्र सरकार पदोन्नति में आरक्षण दे सकती है. न्यायालय ने कहा की यह मामला संविधान पीठ में है, इसलिए इस पर आखिरी फैसला लेने का अधिकार संविधान पीठ के पास है.

Jagran Josh
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Education Desk

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