दिल्ली में कोरोना संक्रमण के लगातार घटते मामलों के बीच 07 जून 2021 से अनलॉक-2 के तहत थोड़ी रियायत दी जा रही है. इस दौरान बाजार और मॉल्स ऑड-ईवन आधार पर खोलने के साथ मेट्रो भी 50 प्रतिशत यात्रियों के साथ शुरू हो गई.
दिल्ली पुलिस ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए विशेष टीमों का गठन किया है. दिल्ली सरकार ने 05 जून को लॉकडान को 14 जून की सुबह पांच बजे तक आगे बढ़ाते हुए अनलॉक-2 के तहत कुछ रियायतें देने की घोषणा की थी.
यात्री को खड़े होने की अनुमति नहीं
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने 05 जून को कहा था कि मेट्रो रेल के अंदर किसी भी यात्री को खड़े होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और सामाजिक दूरी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ट्रेनों के अंदर केवल 50 प्रतिशत बैठने की अनुमति होगी. 09 जून से और ट्रेनें अपने समय पर उपलब्ध रहेंगी. मेट्रो ट्रेन सेवाएं दिल्ली में कोरोना संक्रमण बढ़ने पर 10 मई 2021 को बंद कर दी गई थी.
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन
मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग बनानी होगी और मास्क लगाना होगा, वर्ना जुर्माना लगाया जाएगा. पहले दिन उपलब्ध ट्रेनों की आधी संख्या ही ट्रैक पर उतारी जाएगी. ट्रेन सेवाएं विभिन्न मार्गों पर 5 से 15 मिनट के अंतराल पर चलेंगी.
साप्ताहिक बाजार 14 जून तक बंद
दिल्ली को लगातार दूसरे सप्ताह अनलॉक करने की प्रक्रिया में, पिछले सोमवार (31 मई) से निर्माण और निर्माण/कारखानों को अनुमति देने के बाद, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने 05 जून को जारी अपने आदेश में बाजारों और मॉल को वैकल्पिक दिनों (ऑड-ईवन के आधार पर) खोलने की अनुमति दी है, जो दुकान के नंबर के आधार पर तय किया जाएगा. हालांकि साप्ताहिक बाजार 14 जून तक बंद रहेंगे.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए जरूरी सभी एहतियात बरतें. मास्क पहनें, सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करें और हाथ धोते रहें. इसमें बिल्कुल भी ढिलाई नहीं करनी है. कोरोना संक्रमण से बचकर भी रहना है और अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर भी लाना है.
एजुकेशनल हब बंद रहेंगे
दिल्ली में आज से बाजार और मॉल्स ऑड-ईवन आधार पर खुलने लगे हैं, तो मेट्रो का संचालन भी 50 प्रतिशत यात्रियों के साथ शुरू हो गया है. लेकिन फिलहाल कोचिंग इंस्टीट्यूट, सिनेमा हॉल और थिएटर, बार, ब्यूटी पार्लर, स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, सैलून, एंटरटेनमेंट पार्क, वॉटर पार्क, पब्लिक पार्क और गार्डन, असेंबली हॉल, ऑडिटोरियम, साप्ताहिक बाजार और एजुकेशनल हब बंद रहेंगे.
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