जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए श्रीनगर में ड्रोन और मानव रहित वाहनों के इस्तेमाल और रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है. जम्मू-कश्मीर के कठुआ, राजौरी के बाद श्रीनगर में भी प्रशासन ने ड्रोन और उड़ने वाली अन्य वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है.
श्रीनगर जिले में ड्रोन और इसी तरह के मानव रहित हवाई वाहनों के भंडारण, बिक्री, उपयोग और परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया. जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर मोहम्मद एजाज ने अपने आदेश में कहा है कि महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्रों के पास हवाई स्थान को सुरक्षित करने हेतु ड्रोन के उपयोग को बंद करना जरूरी है.
ड्रोन के इस्तेमाल पर रोक
जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 लागू कर ड्रोन या अन्य उड़ने वाले खिलौनों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है. जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले को देखते हुए जिला प्रशासन कठुआ ने इस संबंधी आदेश जारी किए हैं.
ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर निर्देश
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने पहले से ही ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर उसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं. इसमें उसकी गति से लेकर विशेष पहचान नंबर, ऊंचाई तक का जिक्र है. आदेश में कहा गया है निजता के उल्लंघन, प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने और सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मानव रहित हवाई वाहनों को जिला श्रीनगर के भीतर आसमान में घूमना बेहद खतरनाक है.
उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
जिन व्यक्तियों के पास पहले से ही ड्रोन कैमरे और इसी तरह के मानव रहित हवाई वाहन हैं, उन्हें उचित रसीद के तहत स्थानीय पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी देनी होगी. इसके अतिरिक्त सरकारी विभाग कृषि, पर्यावरण संरक्षण या अन्य कारणों के लिए ड्रोन का उपयोग करते हें तो ऐसी कोई भी गतिविधि करने से पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित करना होगा. अगर कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई होगी.
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