केन्द्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव वाले पांच राज्यों के चुनाव आयुक्तों व अधिकारियों को राजनीतिक होर्डिगों व विज्ञापनों के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए हैं. जिसके तहत ऐसे राजनीतिक नेताओं के सभी होर्डिंगों और विज्ञापनों को ढक दिया जाय या हटा दिया जाए.
यह ऐसे होर्डिग व विज्ञापन होंगे जिनमें किसी जीवित राजनीतिक पदाधिकारी या राजनीतिक दल की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया हो. निर्देश के अणुपालन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य की चुनाव मशीनरी को प्रदान की गई है.
09 जनवरी 2017 को कांग्रेस पार्टी ने उज्जवला योजना के प्रचार हेतु तेल कंपनियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले लगाए गए होर्डिंग पर आपत्ति दर्ज कराते हुए ऐसे होर्डिंग को हटाने की मांग की.
केन्द्रीय चुनाव आयोग ने यह नवीनतम निर्देश अपने 12 दिसंबर 2004 के दिशा निर्देशों के अनुपालन में दोहराते हुए जारी किए हैं. इससे पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चार जनवरी 2017 को चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद इस मामले पर विचार विमर्श किया था.
केन्द्रीय चुनाव आयोग के अनुसार विज्ञापनों या होर्डिंगों मे ऐसी तस्वीरों को हटा दिया जाना चाहिए, जिनसे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो या किसी अन्य राजनीतिक उम्मीदवार के हित प्रभावित हों.
केन्द्रीय चुनाव आयोग के अनुसार ऐसे विज्ञापनों या होर्डिंगों को समुचित ढंग से ढंका जाना चाहिए जिससे आयोग के निर्देशों की भावनाओं का पूरी तरह से अनुपालन किया जा सके.
केन्द्रीय चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे सभी होर्डिंग और विज्ञापन जो किसी जीवित राजनीतिक पदाधिकारी, राजनेता या राजनीतिक दल की उपलब्धियों को उजागर करते हैं. जिन होर्डिंग और विज्ञापन में उनकी तस्वीर या नाम या पार्टी चुनाव चिन्ह हो, उन्हें सार्वजनिक स्थान से हटा दिया जाना चाहिए.
केन्द्रीय चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार कोई भी राजनीतिक दल या पदाधिकारी अपनी सराहना तथा अपनी या किसी राजनीतिक दल के नेता की छवि चमकाने हेतु सार्वजनिक कोष से धन नहीं ले सकता और न ही सार्वजनिक धन व्यय कर सकता है.
चार फरवरी से आठ मार्च के बीच पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब, गोवा एवं मणिपुर में विधानसभा चुनाव आयोजित किए जाने हैं.
चार जनवरी 2017 को इन राज्यों का चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है.
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