पाकिस्तान सरकार द्वारा खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अल्पसंख्यक सिख महिलाओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण केंद्र आरंभ किए जाने की घोषणा की गई. यह रोजगार प्रशिक्षण केंद्र पाकिस्तान महिला आयोग के सहयोग से सिख महिलाओं के जीवन बेहतर बनाने के लिए खोले जा रहे हैं.
इस क्षेत्र में रहने वाली सिख महिलाओं को शैक्षणिक एवं वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पख्तूनख्वा प्रांत आतंकवाद रोधी अभियान से प्रभावित क्षेत्र है. यहां रहने वाली महिलाओं को रोजगार प्रशिक्षण देकर इनका जीवन स्तर बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है.
योजना के मुख्य तथ्य
• खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में रोजगार प्रशिक्षण केंद्रों में सिख समुदाय की महिलाओं को शिक्षा और वित्तीय मदद दी जाएगी.
• इन समुदायों के घरों के नजदीक उन्हें विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाएगा.
• इसी तरह के केंद्र बुनेर व अन्य जिलों में खोले जाएंगे जहां बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग रहते हैं.
• इन प्रशिक्षण केन्द्रों में उन्हें रोजगार परक कार्यक्रम सिखाये जायेंगे तथा उनके द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण से सम्बंधित रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी.
पृष्ठभूमि
मार्च 2018 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की विधानसभा में 'पंजाब सिख आनंद कराज विवाह एक्ट 2017’ सर्वसम्मति से पारित किया गया था. इससे प्रांत में सिख विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई है. इस एक्ट के लागू होने से पाकिस्तान दुनिया का एक मात्र मुस्लिम देश बन गया जहां सिख विवाह का पंजीकरण होता है. अब तक सिख विवाह के आंकड़े गुरुद्वारों द्वारा संभाले जाते थे. इस एक्ट के लागू होने के बाद पाकिस्तान में रहने वाले सिख लोग अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन इसके तहत करवाने में सक्षम हुए हैं.
पाकिस्तान के आतंकवाद बहुल इलाकों में जहां रोजगार और शिक्षा दयनीय स्थिति में है वहां महिलाओं और बच्चों को बेहतर जीवन के अवसर नहीं मिल पाते हैं. इसलिए पाकिस्तान सरकार तथा पाकिस्तान महिला आयोग द्वारा इस प्रकार के कदम इन क्षेत्रों के निवासियों के लिए राहत ला सकते हैं.
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