खाद्य पदार्थों की नियामक संस्था, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा कानून में बदलाव करने का प्रस्ताव किया है. नये नियमों एवं सिफारिश के अनुसार यदि कोई व्यक्ति खाद्य पदार्थों में मिलावट करता है तो उसे उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है.
एफएसएसएआई की सिफारिशें
• नए प्रस्ताव के अनुसार मिलावट होने तथा मिलावट से नुकसान होने की आशंका में भी उम्रकैद की सिफारिश की गई है.
• प्रस्ताव में मिलावट करने करने वालों पर 7 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना देने की सिफारिश की गई है.
• इस समय मिलावट से मौत होने पर ही उम्रकैद का प्रावधान है लेकिन मिलावट होने पर उम्रकैद को अभी जोड़ा जायेगा.
• इसके अलावा खाने का सामाना आयात करने वाली कंपनियों की जिम्मेदारी भी तय होगी, साथ ही उपभोक्ताओं की परिभाषा में भी बदलाव होगा.
• इसके अतिरिक्त, पशुओं के खाद्य पदार्थ भी कानून के दायरें में लाने जाने का प्रस्ताव है.
खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की स्थापना खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किया गया है. इसका उद्देश्य खाद्य सामग्री के लिये विज्ञान पर आधारित मानकों का निर्माण करना तथा खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भण्डारण, वितरण, विक्री तथा आयात आदि को नियन्त्रित करना है ताकि मानव-उपभोग के लिये सुरक्षित तथा सम्पूर्ण आहार की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके.
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