आरबीआई ने हाल ही में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट को जमा कराने का दिशा-निर्देश जारी किया. केंद्र सरकार ने बैंकों, डाकघरों और कॉपरेटिव बैंकों को 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को आरबीआई में जमा कराने का एक और मौका दिया है. इसके तहत 20 जुलाई 2017 तक पुराने नोटों को आरबीआई में जमा कराया जा सकता है.
केंद्र सरकार ने बैंकों, डाकघरों और कॉपरेटिव बैंकों को 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को जमा कराने का दूसरा मौका दिया है. इससे पहले 31 दिसंबर 2016 तक का समय दिया गया था.
केंद्र सरकार अभी तक नहीं बता सकी है कि नोटबंदी के बाद आरबीआइ के पास कितनी राशि वापस आई है. जबकि नोटबंदी के समय आरबीआइ की तरफ से बताया गया था कि बाजार में 500 और 1000 रुपये के 15.40 लाख करोड़ रुपये मूल्य के नोट प्रचलित थे.
बता दें कि नोटबंदी का ऐलान 8 नवंबर 2016 को किया गया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में कहा था कि 8 नवंबर 2016 की आधी रात से 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट चलन से बाहर हो जाएंगे. 13 दिसंबर 2016 को आरबीआई की ओर से जारी की गई अंतिम आधिकारिक गणना के अनुसार, बैंकों में 10 दिसंबर 2016 तक प्रतिबंधित नोटों में 12.44 लाख करोड़ रुपये जमा हुए थे.
नोटबंदी के दौरान विदेश यात्रा पर रहे भारतीयों को 31 मार्च 2017 तक का समय दिया गया कि वे आरबीआई के पांच कार्यालयों में अपने पुराने नोट जमा कर सकते हैं. प्रवासी भारतीयों को 30 जून 2017 तक का समय दिया गया है.
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