I & B मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग, फेंटेसी स्पोर्ट्स के लिए टीवी विज्ञापनों पर की एडवाइजरी जारी

Dec 6, 2020, 13:53 IST

मंत्रालय की एडवाइजरी/ सलाह विज्ञापनदाताओं को उचित अस्वीकरण प्रदान करने का निर्देश देती है जो स्पष्ट रूप से यह बताये कि, इस तरह के खेलों में वित्तीय जोखिम शामिल हैं और 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को इसमें भाग नहीं लेना चाहिए.      

I&B ministry issues advisory on TV advertisements for online gaming, fantasy sports
I&B ministry issues advisory on TV advertisements for online gaming, fantasy sports

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I & B मंत्रालय) ने 4 दिसंबर, 2020 को सभी निजी उपग्रह टीवी चैनलों में ऑनलाइन गेमिंग और फेंटेसी स्पोर्ट्स के लिए टेलीविजन विज्ञापनों पर एक सलाह/ एडवाइजरी जारी की है.

यह सलाह विज्ञापनदाताओं को उचित अस्वीकरण प्रदान करने का निर्देश देती है जो स्पष्ट रूप से यह बताये कि, इस तरह के खेलों में वित्तीय जोखिम शामिल हैं और 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को इसमें भाग नहीं लेना चाहिए. यह दिशानिर्देश 15 दिसंबर, 2020 से लागू होगा.

ऑनलाइन गेमिंग के विज्ञापनदाताओं के लिए I & B मंत्रालय की सलाह: महत्त्वपूर्ण विवरण

  • सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी उपग्रह टीवी चैनलों को अपनी सलाह में यह कहा है कि, वास्तविक पैसे की जीत के लिए किसी भी गेमिंग विज्ञापन में 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को या फिर, जो व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र का दिखता है, उसे ऑनलाइन गेमिंग में नहीं दिखाया जाना चाहिए.
  • मंत्रालय ने यह भी कहा कि, हर गेमिंग विज्ञापन में एक अस्वीकरण/ डिसक्लेमर होना चाहिए - "इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी लत लग सकती है. कृपया इस गेम को जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें."

प्रसारकों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया है कि, विज्ञापन कानून द्वारा निषिद्ध गतिविधि को बढ़ावा न दें

I & B मंत्रालय ने विज्ञापनों के बारे में सभी निजी उपग्रह टीवी चैनलों को एक एडवाइज़री भी जारी की है, जिसमें यह निर्देश दिया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि विज्ञापन, आम तौर पर किसी भी ऐसी गतिविधि को बढ़ावा न दें जो क़ानून या अधिनियम द्वारा निषिद्ध की गई है.

पृष्ठभूमि

यह सलाह I & B मंत्रालय के संज्ञान में यह बात लाने के बाद जारी की गई थी कि, टेलीविजन पर ऑनलाइन गेमिंग और फेंटेसी स्पोर्ट्स पर बड़ी संख्या में विज्ञापन दिखाई दे रहे हैं. ऐसी चिंताएं जताई गई थीं कि इस तरह के विज्ञापन भ्रामक प्रतीत होते हैं और इसलिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत निर्देशित विज्ञापन कोड के अनुरूप नहीं हैं.

इसी मुद्दे को संबोधित करने के लिए, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ I & B मंत्रालय ने 18 नवंबर, 2020 को हितधारकों की एक सलाहकार बैठक बुलाई थी और इस बैठक में हुए परामर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया था कि ASCI यह सुनिश्चित करने के लिए उचित दिशानिर्देश जारी करेगा कि, विज्ञापन पारदर्शी हैं और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के मुताबिक तैयार किये गये हैं.

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