झारखंड सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला लिया है. राज्य में अब हुक्का बार को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है. कैबिनेट में सर्वसम्मति से इसको लेकर फैसला लिया गया. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में हुक्का बार सहित सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद के बिक्री और उसके उपयोग पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
यही नहीं सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू या सिगरेट को बेचना और खरीदना भी अब गैरकानूनी होगा. कैबिनेट ने सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध, व्यापार, वाणिज्य उत्पादन प्रदाय एवं वितरण विनियमन) संशोधन अधिनियम 2020-21 को मंजूर किया. इस अधिनियम में हुक्का बार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है.
तंबाकू उत्पाद के सेवन पर दंड
अधिनियम में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पाद के सेवन पर दंड की रकम बढ़ा कर 200 रुपये से 1,000 रुपये कर दिया गया है. खुले सिगरेट के बिक्री पर पाबंदी लगाने के अलावा स्कूल, अस्पताल, न्यायालय, धार्मिक स्थल के 100 मीटर की परिधि में तंबाकू व उसके उत्पाद की बिक्री प्रतिबंधित कर दी गयी है.
तीन साल की सजा का प्रवधान
यदि कोई व्यक्ति हुक्का बार चलाते हुए पकड़ा गया तो उसे अधिकतम तीन साल की सजा या एक लाख रुपये जुर्माना भरना होगा. साथ ही कोई भी व्यक्ति तंबाकू उत्पाद का सेवन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं करेगा. 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को तंबाकू उत्पाद खरीदने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. विधानसभा से इस विधेयक के पारित होने के बाद यह नियम राज्य में प्रभावी हो जायेगा.
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