प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के लिए 09 अगस्त 2019 से पंजीयन की शुरूआत हो गई है. केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि इस योजना से छोटे व सीमांत किसानों का जीवन बेहतर होगा. योजना स्वैच्छिक और योगदान आधारित है.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ लाभार्थियों का लक्ष्य इस वर्ष हासिल कर लिया गया है. पीएम किसान योजना के तहत अभी तक 5,88,77,194 तथा 3,40,93,837 किसानों को क्रमश: पहली और दूसरी किस्त प्राप्त हुई है.
प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना
• प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना में 18 से 40 आयु वर्ग के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
• इस योजना के तहत 60 साल की आयु के पश्चा त किसानों को 3000 रुपये प्रति महीने पेंशन देने का प्रावधान है.
• पीएम किसान मान-धन योजना में किसानों को 55 से 200 रुपये प्रति महीने का योगदान देना होगा.
• योजना से जुड़ने के समय उनकी आयु के आधार पर धनराशि का निर्धारण किया जाएगा. किसान द्वारा दी जाने वाली राशि के बराबर की धनराशि का योगदान केन्द्रश सरकार करेगी.
• इस योजना की एक खास बात यह है कि किसान परिवार में पति और पत्नीर भी अलग-अलग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
• भारतीय जीवन बीमा निगम को पेंशन कोष का फंड मैनेजर नियुक्तऔ किया गया है. जीवन बीमा निगम ही पेंशन भुगतान के लिए जवाबदेह होगा.
पांच साल तक जमा कराने पर
यदि लाभार्थी कम से कम 5 साल तक नियमित योगदान देते हैं और इसके बाद योजना को छोड़ना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में एलआईसी बैंक की बचत खाता ब्याज दर के आधार पर ब्याज सहित धनराशि का भुगतान करेगी.
मृत्यु होने की स्थिति में
इस योजना के योगदान कर्ता की मृत्यु होने पर उसकी पति/पत्नी शेष योगदान देकर योजना को जारी रख सकते हैं और पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. यदि पति/पत्नी योजना को जारी नहीं रखना चाहते हैं तो ब्याज सहित कुल योगदान राशि का भुगतान कर दिया जाएगा. यदि पति या पत्नी नहीं है तो नामित व्यक्ति को ब्याज सहित योगदान राशि का भुगतान कर दिया जाएगा. यदि अवकाश प्राप्ति की तारीख के पश्चात लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को पेंशन धनराशि का 50 प्रतिशत परिवार पेंशन के रूप में दिया जाएगा.
यह भी पढ़ें: केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री ने ‘समग्र शिक्षा-जल सुरक्षा’ अभियान का शुभारंभ किया
Comments
All Comments (0)
Join the conversation