330x340 केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पीएफ खाते से आधार को लिंक कराना आवश्यक कर दिया है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने चार करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए आधार संख्या जमा कराने की अंतिम तिथि 30 जून 2017 निर्धारित की है. पूर्वोत्तर के राज्यों के कर्मचारियों हेतु यह तिथि 30 सितंबर 2017 है.
ईपीएफओ द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार सभी फील्ड कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि कर्मचारी पेंशन योजना-1995 को अपनाने वाले सभी नए सदस्यों की आधार संख्या एक जुलाई 2017 से पहले जमा कराएं और पूर्वोत्तर के राज्यों में यह कार्य एक अक्तूबर 2017 से पहले पूरा किया जाना है.
ईपीएफओ ने जनवरी में अपने सभी सदस्यों हेतु आधार संख्या जमा कराना अनिवार्य कर दिया.
यूएएन नंबर को आधार (केवाईसी) से लिंक करने की प्रक्रिया-
- उपभोक्ता अपने मोबाइल नंबर को ईपीएफओ पर रजिस्टर करें. रजिस्टर करने के लिए कंपनी से मिला यूएएन नंबर देना होगा. ईपीएफओ की वेबसाइट पर दिए लिंक (www.epfindia.gov.in) या मोबाइल ऐप के माध्यम से उपभोक्ता अपना आधार नंबर डाल दें.
- इस प्रक्रिया का क्रियान्वयन के बाद एक हफ्ते के अंदर उपभोक्ता का यूएएन नंबर, आधार (केवाईसी) और मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा.
- इसके साथ ही उपभोक्ता को अपने बैंक अकाउंट नंबर और पैन कार्ड भी उपलब्ध कराना होगा.
केवाईसी (KYC) आवश्यक-
- इस प्रक्रिया को पूरा करना आपके भविष्य निधि फंड के साथ खाते की केवाईसी है. आपकी पहचान आपके भविष्य निधि खाते के साथ जुड़ जाएगी. इसके बाद उपभोक्ता ईपीएफ खाते से पैसे निकालने और बैलेंस चेक करने हेतु ईपीएफ की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं.
ईपीएफ से धनराशि आहरित करने की परिस्थति-
ईपीएफओ नियम के अनुसार उपभोक्ता इस फंड का जब चाहे तब उपयोग कर सकते हैं. इस फंड को पूर्ण रूप से खाली नहीं किया जा सकता.
ईपीएफ खाते से उपभोक्ता जिस काम के लिए निकाल सकते हैं वह निम्न है-
- यदि उपभोक्ता जीवन बीमा पॉलिसी खरीदना चाहे
- मकान या जमीन खरीदने हेतु भी ईपीएफ खाते से उपभोक्ता धनराशी निकल सकते हैं.
- अपनी अथवा परिवार में किसी की शादी के लिए भी ईपीएफ खाते का उपयोग किया जा सकता है.
- बच्चों की पढ़ाई हेतु ईपीएफ खाता मदगार बन सकता है.
- किसी गंभीर बीमारी का इलाज हेतु भी ईपीएफ खाते से धनराशी निकाली जा सकती है.

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