लोकसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को संविधान के 122वें (जीएसटी) संशोधन विधेयक-2014 को सर्वसम्मति से पारित किया गया. विधेयक दो तिहाई बहुमत द्वारा 443 सदस्यों के मतों द्वारा पारित हुआ.
इससे पहले 3 अगस्त 2016 को यह विधेयक राज्य सभा में पारित किया गया था.
विधेयक के प्रावधान
• भारत के संघीय ढांचे को ध्यान में रखते हुए जीएसटी के दो घटक होंगे: केन्द्रीय जीएसटी एवं राज्य जीएसटी. इसके अंतर्गत राज्य एवं केंद्र को अपने-अपने जीएसटी विधेयक लाने होंगे.
• वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए अथवा उनके आयात के लिए, केंद्र एक अन्य एकीकृत जीएसटी पर विचार कर रही है.
• एल्कोहल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है.
जीएसटी के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहाँ पढ़े: जीएसटी विधेयक: एक संक्षिप्त समीक्षा
• इससे केंद्र अंतर-राज्य आपूर्ति के लिए दो वर्ष अथवा अधिक समय के लिए एक प्रतिशत अतिरिक्त कर लगा सकता है. यह कर आपूर्ति के स्रोत राज्यों से वसूला जायेगा.
• प्रारंभिक अवस्था में जीएसटी पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीज़ल, मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), प्राकृतिक गैस एवं हवाई टरबाइन ईंधन में पर लागू नहीं होगा.
• तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद जीएसटी के दायरे में आयेंगे. केंद्र सरकार तम्बाकू पर उत्पाद शुल्क भी लगाएगी.
• संसद द्वारा पहले पांच वर्षों तक राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुआवजा राशि दी जाएगी.
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