सुप्रीम कोर्ट की ओर से जस्टिस लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने के आदेश पर विचार के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा जस्टिस काटजू की अध्यक्षता में गठित पैनल ने 7 अगस्त 2016 को अपनी रिपोर्ट सौंपी.
काटजू रिपोर्ट की विशेषताएं
• काटजू ने अपनी रिपोर्ट में लोढ़ा समिति के गठन को अवैध करार देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बीसीसीआई की शक्तियों को नहीं हड़प सकता.
• जस्टिस काटजू ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश कानून बनाने जैसा है.
• जस्टिस काटजू ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया जा सकता.
• लोढ़ा समिति की सिफारिशों को संसद में रखा जा सकता है जो आवश्यकता पड़ने पर इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार रखती है.
• रिपोर्ट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश राज्य क्रिकेट बोर्डों पर लागू नहीं होता और यह संविधान के अनुच्छेद 19 (सी) के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन है.
जनवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की कार्यप्रणाली और संगठन में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए जस्टिस आर एम लोढ़ा समिति का गठन किया था.
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