केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 20 अगस्त 2018 को सभी तम्बाकू उत्पाद पैकेटों के लिए नई विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी से संबंधित अधिसूचना जारी की है.
सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 में संशोधन किया गया है. संशोधित नियम 1 सितम्बर 2018 से लागू होंगे.
स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश और स्वास्थ्य चेतावनी:
- स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदेश दिया कि तम्बाकू उत्पादों के सभी पैकों में लाल रंग की पृष्ठभूमि पर ‘तंबाकू से कैंसर होता है’ और ‘तम्बाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है’ और काले रंग की पृष्ठभूमि पर ‘आज ही छोडे’ शब्द और ‘कॉल करे 1800-11-2356’ होना चाहिए.
- सरकार ने छवियों के दो अलग-अलग सेट जारी किए. पहला सेट 1 सितंबर 2018 से तंबाकू उत्पादों पर 12 महीने की अवधि के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जबकि छवियों का दूसरा सेट 1 सितंबर 2019 से उपयोग किया जाएगा.
- कोई व्यक्ति जो सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के उत्पादन, वितरण, आयात या विपणन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है वह सुनिश्चित करेगा कि सभी पैकेटों पर विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित की गई है.
- उक्त प्रावधान का उल्लंघन, सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का नियमन) अधिनियम, 2003 की धारा-20 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसमें जेल या आर्थिक दंड की सजा हो सकती है.
सुप्रीम कोर्ट का आदेश:
केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में तंबाकू उत्पादों के पैकेट के 85% हिस्से पर चेतावनी छापने का नियम बनाया था. इसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने तंबाकू उत्पादों के 40% हिस्से पर चेतावनी छापने का आदेश दिया था. इस फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2018 में 85% हिस्से पर वैधानिक चेतावनी जारी करने का आदेश दिया.
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