Rules Change from 1st October: आज से बदल जाएंगे ये अहम नियम, नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम भी लागू

Oct 1, 2021, 11:23 IST

Rules Change from 1st October: देशभर के बैंकिंग उपभोक्ताओं के लिए नया नियम भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देश पर लागू किया गया है. 

New rules for auto-debit payments from October 1 says RBI
New rules for auto-debit payments from October 1 says RBI

Rules Change from 1st October: देश में हर महीने की पहली तारीख को कोई न कोई बदलाव होता है, क्योंकि इस तारीख से कुछ नए नियम लागू होते हैं. साल 2021 के अक्टूबर माह की शुरुआत में भी ऐसा होने जा रहा है. नए लागू होने वाले नियम या बदलाव रुपये-पैसों के लेनदेन एवं शेयर बाजार में ट्रेडिंग से जुड़े हैं.

देशभर के बैंकिंग उपभोक्ताओं के लिए नया नियम भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देश पर लागू किया गया है. नए नियम के अंतर्गत किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से पहले ग्राहक को जानकारी देना अनिवार्य किया गया है. ऑटो डेबिट कार्ड से लेकर चेक पेमेंट तथा एटीएम सर्विस से जुड़ कई नियम में बदलाव हो रहे हैं.

आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में

म्यूचुअल फंड निवेश नियमों में बदलाव

सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेश के नियम में बदलाव किया है.नए नियम के अनुसार एसेट अंडर मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड हाउस में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों पर लागू होगा. 01 अक्टूबर 2021 सेएमएससी कंपनियों के जूनियर कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10 प्रतिशत हिस्सा म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में निवेश करना होगा.

ऑटो डेबिट के नियम में बदलाव

01 अक्टूबर से क्रेडिट/डेबिट कार्ड से होने वाले ऑटो डेबिट के लिए आरबीआई का नया नियम लागू हो चुका है. आरबीआई का आदेश है कि 01 अक्टूबर 2021 से बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को डेबिट/क्रेडिट कार्ड और/या मोबाइल वॉलेट पर 5,000 रुपये से ज्यादा के ऑटो डेबिट मैन्डेट के लिए ग्राहकों से अतिरिक्त फैक्टर ऑथेंटिकेशन की मांग करनी है. इसके तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से होने वाले कुछ ऑटो डेबिट तब तक नहीं होंगे, जब तक ग्राहक अपनी मंजूरी न दे दें.

ऑटो डेबिट यानी तय समय पर अपने आप हो जाने वाले ट्रांजेक्शन जैसे एसआईपी, EMI, किसी ऐप की सब्सक्रिप्शन फीस का पेमेंट, बिल पेमेंट आदि. इससे संबंधित मंजूरी प्राप्त करने के लिए ग्राहक के पास कम से कम 24 घंटे पहले एक एसएमएस या ईमेल आएगा. ऑटो-डेबिट अगर सीधा बैंक खाते से होता है तो नए नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

पेंशन के नियम

देश में 1 अक्टूबर से पेंशनधारकों के लिए भी सुविधा आसान होने वाली है. जिन पेंशनारियों की उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक है, उन्हें अब हर साल जीवन प्रमाण पत्र के तौर पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को उनके क्षेत्र के संबंधित मुख्य डाकघर में जमा करने का विकल्प भी मिलेगा. भारतीय डाक विभाग ने सभी जीवन प्रमाण सेंटर्स को बहाल करने की प्रक्रिया तेज करने को कहा है.

इन बैंकों की चेकबुक हो जाएगी इनवैलिड

01 अक्टूबर से तीन और बैंकों की पुरानी चेकबुक अमान्य यानी अनवैलिड हो जाएगी. ये बैंक ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक हैं. इन बैंकों का एमआईसीआर (MICR Code) और आईएफएससी (IFSC Code) कोड भी बदल जाएगा, जिससे बैंकिंग लेनदेन में दिक्कत होगी. 

डीमैट खाते के लिए नामांकन जरूरी

डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए निवेशक को अब नॉमिनेशन की जानकारी भी देनी होगी. यह नियम 01 अक्टूबर से लागू होगा. यदि कोई निवेशक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलते समय नॉमिनेशन नहीं करना चाहता है तो उसे इसके बारे में 'डेक्लेरेशन फॉर्म' भरकर बताना होगा. सेबी ने सभी मौजूदा डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट रखने वालों के लिए भी नॉमिनेशन की सुविधा दी है.

Vikash Tiwari is an content writer with 3+ years of experience in the Education industry. He is a Commerce graduate and currently writes for the Current Affairs section of jagranjosh.com. He can be reached at vikash.tiwari@jagrannewmedia.com
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