ओडिशा ने की इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पूर्ण कर छूट की घोषणा

Nov 2, 2021, 16:54 IST

ओडिशा सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) पर मोटर वाहन करों और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान करने की घोषणा की है.

Odisha announces full tax exemption for EVs
Odisha announces full tax exemption for EVs

ओडिशा सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) पर मोटर वाहन करों और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान करने की घोषणा की है.

मुख्य विशेषताएं

राज्य सरकार ने यह निर्णय इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए लिया है.

ओडिशा मोटर वाहन कराधान अधिनियम के तहत यह छूट दी गई थी और यह छूट वर्ष, 2025 तक लागू है.

राज्य सरकार ने ओडिशा इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माताओं, खरीदारों, बैटरी और चार्जिंग स्टेशनों के लिए कुछ प्रोत्साहन देने का भी प्रस्ताव रखा है.

ओडिशा सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों के लिए मोटर वाहन करों और पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान करने की घोषणा की है.

प्रस्तावित सब्सिडी

राज्य परिवहन मंत्रालय ने दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया वाहनों पर 15% सब्सिडी बढ़ाने का प्रस्ताव किया है. संबंधित वाहनों पर अधिकतम राशि 5,000 रुपये 12,000 रुपये और 100,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. मंत्रालय ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का भी प्रस्ताव रखा है. यह प्रस्ताव ऐसे वाहनों को किराए पर लेने के लिए सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों को प्रोत्साहन प्रदान करने का भी प्रस्ताव पेश करता है. अन्य संबंधित प्रस्तावों में रियायती पार्किंग शुल्क के साथ ही, नगरपालिका क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहन और पार्किंग स्थानों पर बैटरी चार्ज करने की सुविधा शामिल है.

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पृष्ठभूमि

परिवहन विभाग ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ई-वाहनों पर सब्सिडी की अनुमति देने का प्रस्ताव ओडिशा सरकार को सौंपा था. ओडिशा सरकार ने अब इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. हालांकि, यह  सब्सिडी दिल्ली और गुजरात समेत अन्य राज्यों की तरह बैटरी क्षमता के हिसाब से नहीं दी जाएगी.

ई-वाहन नीति

FAME II योजना के अलावा, दिल्ली, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने "ई-वाहन नीति" लागू की है.

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