Child Marriage Philippines: फिलीपींस सरकार ने काननू बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी है. बाल विवाह पर रोक लगाने वाला कानून 06 जनवरी 2022 से प्रभावी हो गया है. अब 18 साल से छोटी लड़की की शादी करने पर मां-बाप को 12 साल तक की जेल हो सकती है.
कानून निर्दिष्ट करता है कि राज्य, बाल विवाह को एक ऐसी प्रथा के रूप में मानता है जो बाल शोषण का गठन करती है यह बच्चों के आवश्यक मूल्य और गरिमा को कम करती है, अपमानित करती है. बता दें कि फिलीपींस में अब तक हर 6 में से एक लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले ही कर दी जाती थी.
मुख्य बिंदु
• संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के आंकड़ों के अनुसार, नाबालिग लड़कियों की शादी करने के मामले में दुनिया भर के देशों में फिलीपींस 12वें स्थान पर है. फिलीपींस में 15 प्रतिशत लड़कियों की शादी उनके 18वें जन्मदिन से पहले कर दी जाती है.
• वहीं 2 प्रतिशत ज्यादा लड़कियों की शादी 15 साल की उम्र से पहले ही कर दी जाती है. फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने 06 जनवरी को बाल विवाह को अवैध करार देने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके बाद यह कानून प्रभावी हो गया है.
• कानून के अनुसार, 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी करना या उसके साथ लिव इन में रहने पर 12 साल की जेल की सजा दी जा सकती है. कम उम्र की लड़कियों की शादी करने वाले और उन्हें शादी के लिए राजी करने वाले लोगों को भी यह सजा काटनी होगी.
• फिलीपींस सरकार का कहना है कि यह कानून महिला और बच्चों के अधिकारों को संरक्षित करने वाले अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार है. बाल विवाह को नाबालिगों के शोषण करने वाली प्रथा के रूप में देखा जाता है, जिससे बच्चों की गरिमा और आंतरिक मूल्यों का हनन होता है.
• हालांकि, इस कानून के कुछ नियमों को एक साल के लिए निलंबित रखा गया है, जिसमें मुस्लिम और कुछ स्थानीय समुदायों को छूट दी गई है. सरकार ने कहा कि कानून महिलाओं और बच्चों के अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय समझौतों का अनुपालन करता है.
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