पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा द्वारा 31 मई 2019 को घोषणा की गई कि पंजाब में अब बिना हाइजिन रेटिंग (स्वच्छता रेटिंग) वाले ऑनलाइन खाने की डिलीवरी पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा. यह निर्णय 'तंदरुस्त पंजाब मिशन' के तहत लिया गया है. राज्य स्वास्थ्य मंत्री द्वारा ऑनलाइन खाद्य ऑर्डर और आपूर्ति कंपनियों को निर्देश जारी किए गये हैं ताकि वे अपने साथ पंजीकृत खाना मुहैया कराने वाले ऑपरेटरों की स्वच्छता रेटिंग भी प्रदर्शित करें.
राज्य सरकार ने लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कंपनियों को साफ कर दिया है कि खाने की सप्लाई के बाद हाईजिन रेटिंग प्रदर्शित न किए जाने पर डिलीवरी नहीं की जा सकेगी. ऐसे में खाने की क्वालिटी और सफाई की जिम्मेदारी अब अब ऑनलाईन फूड डिलिवरी कंपनियों की होगी.
पंजाब सरकार द्वारा जारी निर्देश
• पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री पंजाब ब्रह्म मोहिन्द्रा ने कंपनियों को 3 महीने का समय देते हुए कहा कि 90 दिनों के बाद राज्य में हाईजिन रेटिंग के बिना कोई भी ऑनलाईन फूड ऑर्डर की डिलिवरी नहीं की जाएगी.
• निर्देश के अनुसार केवल उन फूड बिज़नेस ऑपरेटरों के ऑनलाईन फूड ऑर्डस/डिलीवरी को मंजूरी दी जाएगी जिनका रेटिंग पैमाने पर 3 समाईल्स या उससे अधिक हो. उनको कहा गया है कि उनकी कंपनियों की वेबसाइट पर खाने की सफाई संबंधी रेटिंग दिखाई जाए जिससे उपभोक्ताओं के पास ऑनलाईन फूड डिलिवरी का ऑर्डर करने से पहले फैसला लेने का अधिकार हो.
• फूड सप्लाई करने वाली कंपनी की वेबसाइट/पोर्टल/ऐप के मानकों पर खाना तैयार करने वाले एफबीओज की सफाई संबंधी रेटिंग की तारीख भी दिखाया गया हो.
• नेशनल फूड अथॉरिटी द्वारा एफबीओज की सफाई हाइजीन रेटिंग के ऑडिट करवाने के लिए 23 कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है.
क्यों लिया गया निर्णय?
आमतौर पर उपभोक्ता सीधा फूड बिजनस ऑपरेटरों के पास जाते हैं और वह भोजन की क्वालिटी और उसे पकाने या परोसने संबंधी इस्तेमाल की गई सफाई के बारे में जागरूक होते हैं लेकिन ऑनलाईन ऑर्डर और डिलीवरी प्रक्रिया के साथ उपभोक्ता और भोजन पकाने वालों के बीच का सीधा संपर्क नहीं होता. ऐसे में खाने की क्वालिटी और सफाई की जिम्मेदारी अब अब ऑनलाईन फूड डिलिवरी कंपनियों की होगी. ऑनलाइन फूड ऑर्डर या डिलीवरी कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके साथ रजिस्टर्ड /ऐफिलिएटेड सभी फूड बिजनस ऑपरेटरों की हाइजिन से जुड़ी रेटिंग एफएसएसएआई की सूचीबद्ध कंपनी द्वारा की जाए. फूड सेफ्टी ऐंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) की हिदायतों के मुताबिक, सफ़ाई संबंधी रेटिंग को दिखाने के लिए 5 समाईल्स के पैमाने को अपनाया गया है.
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