भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 29 मार्च 2016 को 22 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण रद्द कर दिया. भारतीय रिजर्व बैंक ने रिजर्व बैंक कानून, 1934 की धारा 45-आई के उपबंध (ए) के तहत पंजीकरण रद्द किया.
आरबीआई द्वारा निम्न लिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण रद्द किया गया.
• कुंदन लीजिंग एंड फिनवेंस्ट
• अमजान कैपिटल
• वुमा माहेश्वरी फिन्वेस्ट
• नवलसंस होल्डिंग्स
• रासिरा इनवेस्टमेंट्स
• सुरिन इनवेस्टमेंट्स
• एम3 इनवेस्टमेंट मैनेजर्स
• मैसकट कॉमर्स
• इंटीग्रिटी ट्रेडिंग कंपनी
• लाइमटेक्स इंपेक्स
• श्यामाश्री फूड्स
• वृंदावन सर्विसेज
• निरंकार इनवेस्टमेंट्स
• डिग्निटी मोटर्स फाइनेंस
• क्रीडेंस सिक्युरिटीज
• इंटरनेशनल स्टील इंडस्ट्रीज
• ट्रेपेची टेक्सटाइल
• आकांक्षा कंसल्टेंसी
• सियेरा इनवेस्टमेंट्स
• प्रियम कमर्शल इंटरप्राइजेज
• बिनी कमर्शल इंटरप्राइजेज
• आरआर सिक्यूरिटीज
केंद्रीय बैंक के अनुसार, पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द होने के बाद यह कंपनी रिजर्व बैंक कानून, 1934 की धारा 45-आई के उपबंध (ए) के तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कारोबार नहीं कर पाएगी.
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