भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों में खाता खोलने के लिए आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है. हालांकि इसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही लागू किया जाएगा लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक इस गाइडलाइन का ही पालन करना होगा.
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि बैंक उपभोक्ताओं तथा सेवा प्रदाताओं की वित्तीय सुरक्षा हेतु यह कदम आवश्यक है.
आरबीआई द्वारा जारी नई गाइडलाइन्स
• भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि बिना आधार के बैंकों में कोई भी खाता नहीं खुल सकेगा.
• नए ग्राहकों को केवाईसी के तौर पर केवल आधार नंबर, पैन नंबर या फिर फॉर्म 60 देना होगा.
• आरबीआई ने कहा कि केंद्र सरकार ने जून 2017 में पीएमएलए कानून में संशोधन किया था, जिसमें आधार को सभी वित्तीय खातों के लिए जरूरी किया गया था.
• आरबीआई ने यह भी कहा है कि उसके द्वारा नियंत्रित की जाने वाली सभी बैंकों और अन्य कंपनियों पर यह गाइडलाइन लागू होंगी.
• हालांकि जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय में यह नियम लागू नहीं होंगे.
नाम और पता दर्ज कराने हेतु
नए मानदंडों में पुराने सेक्शन को हटा दिया गया है जिसमें राज्य सरकार या राजपत्र अधिसूचना द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण पत्र की एक प्रति को पते या नाम अथवा पहचान की अनुमति देता है. यह व्यक्ति के मौजूदा नाम में ‘आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज़’ की प्रमाणित प्रति के साथ नाम में परिवर्तन का संकेत देता है. इसे अब बदलकर केवल आधार कार्ड कर दिया गया है.
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