RBI ने NBFC और HFC हेतु सरकार की विशेष नकदी योजनाओं के लिए रखीं शर्तें

Jul 2, 2020, 17:50 IST

RBI ने अब ऐसी विशेष नकदी योजना के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किये हैं और इसमें संबंधित कानूनों के तहत पंजीकृत माइक्रोफाइनेंस संस्थान (MFI), NBFC और HFC शामिल हैं.

RBI outlines conditions for govt special liquidity schemes for NBFCs and HFCs in Hindi
RBI outlines conditions for govt special liquidity schemes for NBFCs and HFCs in Hindi

भारतीय रिजर्व बैंक ने इस 01 जुलाई को हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFCs) और गैर-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFC) के लिए सरकार की विशेष नकदी योजना के लिए पात्र होने की शर्तों की घोषणा की है.

सरकार ने एक विशेष नकदी योजना को मंजूरी दी थी जिसका उद्देश्य NBFC और HFC की नकदी की स्थिति में सुधार करना है ताकि वित्तीय क्षेत्र के लिए किसी भी संभावित व्यवस्थित जोखिम से बचा जा सके.

RBI ने अब ऐसी विशेष नकदी योजना के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किये हैं और इसमें संबंधित कानूनों के तहत पंजीकृत माइक्रोफाइनेंस संस्थान (MFI), NBFC और HFC शामिल हैं.

NBFC और HFC के लिए पात्रता की शर्तें

• HFC / NBFC की CRAR/ CAR आगामी 31 मार्च, 2021 को 15 और 12 प्रतिशत के नियामक न्यूनतम से कम नहीं होनी चाहिए. उनकी गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (नॉन-परफोर्मिंग ऐजेट्स) भी 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए.

• इन कंपनियों को पिछले दो वित्तीय वर्षों अर्थात वर्ष 2017-2018 और वर्ष 2018-2019 में से कम से कम एक वर्ष में शुद्ध लाभ हासिल हुआ हो. 

• इन कंपनियों को 1 अगस्त, 2018 से पूर्व पिछले एक साल के दौरान किसी भी बैंक द्वारा SMA -1 या SMA -2 श्रेणी के तहत रिपोर्ट नहीं किया गया हो. 

• इन कंपनियों को सेबी पंजीकृत रेटिंग एजेंसी द्वारा निवेश ग्रेड का दर्जा दिया गया हो.

• इन कंपनियों को संबद्ध इकाई से संपार्श्विक (कोलेटेरल) के उचित स्तर के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) अर्थात स्पेशल पर्पज व्हीकल की आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा जो वैकल्पिक होगा और SPV द्वारा तय किया जाएगा.  

विशेष प्रयोजन वाहन (SPV)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यह घोषणा की है कि, भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनी SBICAP ने इस ऑपरेशन या कार्य के प्रबंधन के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (एंटिटी) (SPV) की स्थापना की है.

स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) पात्र HFC/ NBFC से अल्पकालिक कागजात खरीदेंगे, जो केवल मौजूदा देनदारियों को समाप्त करने के उद्देश्य से इस योजना के तहत आय का उपयोग करेंगे.

ये दस्तावेज गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCD) और वाणिज्यिक पत्र (CP) होंगे, जिसमें अधिकतम तीन महीने की अवशिष्ट परिपक्वता होगी.

हालांकि, जारी किए गए किसी भी दतावेज के लिए इस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और यह SPV आगामी 30 सितंबर, 2020 के बाद नई खरीद करने के लिए बंद हो जाएगा. यह SPV 31 दिसंबर, 2020 या इस योजना के तहत संशोधित किसी अन्य तिथि तक सभी बकाया राशि वसूल करेगा.

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