शैक्षिक संस्थानों द्वारा छात्रों की दी जाने वाली सेवाएं जीएसटी दायरे से बाहर

Jul 14, 2017, 18:27 IST

शैक्षिक संस्थानों द्वारा अपने छात्रों से छात्रावास के लिए वसूले जाने वाले लॉजिंग-बोर्डिंग शुल्क पर जीएसटी लागू नहीं है.

केंद्र सरकार ने शैक्षिक संस्थानों द्वारा छात्रों की दी जाने वाली सुविधाओं की जीएसटी के दायरे से बाहर रखे जाने की घोषणा की.

केंद्र सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि शैक्षिक संस्थानों द्वारा अपने छात्रों से छात्रावास के लिए वसूले जाने वाले लॉजिंग-बोर्डिंग शुल्क पर जीएसटी लागू नहीं है. वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि किसी शैक्षिक संस्थान द्वारा अपने छात्रों, फैकल्टी और कर्मचारियों को दी जाने वाली सेवाएं और छात्रों के छात्रावास जीएसटी से बाहर हैं.

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वित्त मंत्रालय के अनुसार जीएसटी में शिक्षा और इससे जुड़ी सेवाओं पर कर में कोई बदलाव नहीं किया गया है बल्कि शिक्षा से जुड़ी कुछ वस्तुओं पर कर की दरों में कमी आयी है. कोई भी शैक्षिक संस्थान जो छात्रों, फैकल्टी और कर्मचारियों को सेवाएं देता है वह पूरी तरह से कर मुक्त हैं. इसके अंतर्गत प्री स्कूल शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक स्कूल या इसके समकक्ष या विधि मान्य उपाधि प्रदान वाले संस्थानों द्वारा दी जा रही छात्रावास सेवाओं में लॉजिंग एवं बोर्डिंग सेवाएं भी जीएसटी से बाहर हैं.

जीएसटी संबंधी अन्य घोषणा
वित्त मंत्रालय ने पुराने गहने या सोना बेचने पर लगने वाले 3 प्रतिशत जीएसटी के फैसले को वापस लेने की घोषणा की. वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी दी कि यदि कोई व्यक्ति पुराने गहने किसी सुनार को बेचता है तो उस पर सीजीएसटी एक्ट, 2017 का सेक्शन 9(4) नहीं लगेगा. अर्थात यदि कोई व्यक्ति जीएसटी में पहले से ही पंजीकृत सुनार को पुराना सोना या सोने के गहने बेचता है तो उसे 3 प्रतिशत टैक्स नहीं देना होगा.

(स्रोत: एजेंसी)

 

Gorky Bakshi is a content writer with 9 years of experience in education in digital and print media. He is a post-graduate in Mass Communication
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