सांसदों और विधायकों को वकालत करने से नहीं रोक सकते: सुप्रीम कोर्ट

Sep 25, 2018, 16:45 IST

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 'बार काउंसिल ऑफ इंडिया' के नियम 49 के तहत वकालत पर रोक केवल ऐसे लोगों पर है जो वेतनप्राप्त पूर्णकालिक कर्मचारी हैं और विधायक या सांसद इसके तहत नहीं आते हैं.

Supreme Court says MPs, MLAs can't be banned from practising as lawyers
Supreme Court says MPs, MLAs can't be banned from practising as lawyers

सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितम्बर 2018 को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सांसदों व विधायकों पर वकालत करने से रोक लगाने की मांग की गई थी. कोर्ट ने कहा है कि सांसद और विधायकों को बतौर वकील कोर्ट में प्रैक्टिस करने से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि राजनेता कोई पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं हैं.

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 'बार काउंसिल ऑफ इंडिया' के नियम 49 के तहत वकालत पर रोक केवल ऐसे लोगों पर है जो वेतनप्राप्त पूर्णकालिक कर्मचारी हैं और विधायक या सांसद इसके तहत नहीं आते हैं.

यह फैसला प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने सुनाया है.

अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल:

केंद्र सरकार ने भी अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल के जरिए इस याचिका का विरोध किया है. वेणुगोपाल की ओर से कोर्ट में कहा गया कि सांसद जनप्रतिनिधि हैं न कि केंद्र सरकार के पूर्णकालिक कर्मचारी. इसलिए उन्हें कोर्ट में प्रैक्टिस करने से नहीं रोका जा सकता. साथ ही अगर नेता अपनी क्षमताओं के अनुसार अलग से जनसेवा कर रहे हैं तो आप उनके प्रोफेशन को नहीं रोक सकते, क्योंकि वो उनका मूलभूत अधिकार है.

अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट में याचिका:

बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि ऐसे सांसदों और विधायकों की कोर्ट प्रैक्टिस पर रोक लगाई जाए. उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम 49 का हवाला देते हुए ऐसे नेताओं की कोर्ट प्रैक्टिस को असंवैधानिक बताया था.

नोट: बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, अभिषेक मनु सिंघवी, पी. चिदंबरम समेत बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद और मीनाक्षी लेखी जैसे बड़े नेता कोर्ट प्रैक्टिस भी करते रहे हैं.

यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट का धारा 377 पर ऐतिहासिक फैसला, समलैंगिकता अब अपराध नहीं

 

Vikash Tiwari is an content writer with 3+ years of experience in the Education industry. He is a Commerce graduate and currently writes for the Current Affairs section of jagranjosh.com. He can be reached at vikash.tiwari@jagrannewmedia.com
... Read More

यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेन्स और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नवीनतम दैनिक, साप्ताहिक और मासिक करेंट अफेयर्स और अपडेटेड जीके हिंदी में यहां देख और पढ़ सकते है! जागरण जोश करेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें!

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप

AndroidIOS

Trending

Latest Education News