टॉप कैबिनेट मंजूरी: 20 फरवरी 2019

Feb 20, 2019, 17:35 IST

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम को मंजूरी दे दी है. इससे दिल्ली से मेरठ की दूरी महज एक घंटे में पूरी की जा सकेगी. इसमें एलीवेटेड रूट 68.03 किलोमीटर व भूमिगत लाइन 14.12 किमी होगी.

Top Cabinet approvals 20 February 2019
Top Cabinet approvals 20 February 2019

टॉप कैबिनेट मंजूरी: 20 फरवरी

दिल्‍ली –गाजियाबाद- मेरठ आरआरटीएस गलियारे को मंजूरी

•   केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी को गाजियाबाद के रास्ते मेरठ से जोड़ने के लिए क्षेत्रीय द्रुत परिवहन प्रणाली (रैपिड ट्रांजिट) के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस पर 30,274 करोड़ रुपये की लागत आयेगी. केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में यह फैसला किया गया.

•   द्रुत गति के हरित सार्वजनिक परिवहन के जरिये 82 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट से भी कम समय में पूरी की जा सकेगी. यह 82.15 किलोमीटर की होगी. इस 82.15 किलोमीटर में से 68.03 किलोमीटर का मार्ग पुल के रूप में खंभों पर होगा और शेष 14.12 किलेामीटर का रास्ता भूमिगत होगा.

•   आरआरटीएस ट्रेन से प्रदूषण घटेगा और सड़क पर भीड़भाड़ घटेगी और एक लाख से अधिक निजी वाहन सड़क से हट सकेंगे. एक अधिकारी ने कहा कि इस द्रुत गति की परिवहन सुविधा से सामाजिक आर्थिक वृद्धि संतुलित हो सकेगी. आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और लोगों का जीवनस्तर सुधारा जा सकेगा.

 

कोरिया और भारत के बीच समझौते को मंजूरी

•   कोरिया गणराज्‍य के कोरियाई राष्‍ट्रीय पुलिस एजेंसी और भारत के गृह मंत्रालय के बीच अंतर-राष्‍ट्रीय अपराध और पुलिस सहयोग विकसित करने पर आधारित एक समझौते पत्र पर हस्‍ताक्षर करने का प्रस्‍ताव दिया गया है.

•   प्रस्‍तावित समझौते का लक्ष्‍य अपराधों की रोकथाम और इसे समाप्‍त करने में दोनों देशों के प्रभावी उपायों को बेहतर बनाना है. इन अपराधों में आतंकवाद तथा अंतर-राष्‍ट्रीय संगठित अपराध शामिल हैं. समझौते पत्र के तहत दोनों देशों के खुफिया अधिकारियों तथा कानून क्रियान्‍वयन करने वाली एजेसिंयों के बीच आपसी सहयोग को बेहतर बनाने के लिए एक रूपरेखा का निर्माण करने का प्रस्‍ताव दिया गया है.

 

कंपनी अध्‍यादेश (दूसरा संशोधन), 2019 को अधिसूचित करने की मंजूरी

•   केन्‍द्रीय मंत्रिमण्‍डल ने कंपनी अध्‍यादेश (दूसरा संशोधन), 2019 को अधिसूचित करने तथा संसद में इस अध्‍यादेश के स्‍थान पर प्रतिस्‍थापन विधेयक लाने की मंजूरी दी. यह कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अपराधों की समीक्षा करने वाली समिति की अनुशंसाओं पर आधारित है ताकि कंपनी अधिनियम 2013 में वर्णित कॉरपोरेट प्रशासन तथा अनुपालन रूपरेखा के महत्‍वपूर्ण अंतरों/कमियों को समाप्‍त किया जा सके और कानून का पालन करने वाले उद्यमों को व्‍यापार में आसानी की सुविधा प्रदान की जा सके.

•   इससे कानून का पालन करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा उल्‍लंघन करने वालों को गंभीर सजा भुगतनी होगी. कंपनी (संशोधन) विधेयक 2018 (जिसे बाद में कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019 का नाम दिया गया) को 20 दिसंबर 2018 को लोकसभा में पेश किया गया.

•   विधेयक को राज्‍य सभा में भेजा गया परंतु शीतकालीन सत्र या बजट सत्र के दौरान ऊपरी सदन में इस पर विचार नहीं हो सका और यह पारित भी नहीं हुआ. कुल 29 धाराओं का संशोधन हुआ और पूर्व अध्‍यादेश के द्वारा दो नई धाराएं जोड़ी गई जिसे 2 नवंबर 2018 (2018 का अध्‍यादेश 9) तथा 12 जनवरी 2019 (2019 का अध्‍यादेश 3) को अधिसूचित किया गया.

 

रेलवे के संगठित ग्रुप ‘ए’ की 8 सेवाओं की कैडर समीक्षा को मंजूरी

•   केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे के संगठित ग्रुप ‘ए’ की 8 सेवाओं की कैडर समीक्षा की मंजूरी दे दी है. इनके नाम - भारतीय रेल लेखा सेवा (आईआरएएस), भारतीय रेल  कार्मिक सेवा (आईआरपीएस), भारतीय रेल यातायात सेवा (आईआरटीएस), भारतीय रेल इंजीनियरिंग सेवा (आईआरएसई), भारतीय रेल बिजली इंजीनियरिंग सेवा (आईआरएसईई), भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरिंग सेवा (आईआरएसएमई), भारतीय रेल स्‍टोर्स सेवा (आईआरएसएस), भारतीय रेल सिग्‍नल इंजीनियरिंग सेवा (आईआरएसएसई) हैं.

•   मंत्रिमंडल ने आईआरपीएस के लिए एक कैडर पद सदस्‍य (कर्मचारी) के पद को संवर्गित करने और महानिदेशक (सिग्‍नल और दूरसंचार), महानिदेशक (स्‍टोर्स) तथा महानिदेशक (सुरक्षा) के पदों का नाम बदल कर क्रमश: सदस्‍य (सिग्‍नल और दूरसंचार), सदस्‍य (सामग्री प्रबंधन) और महानिदेशक (सुरक्षा) करने को भी मंजूरी दी है. यह कैडर समीक्षा 2012 से लंबित थी और इससे इस सेवा के 900 अधिकारियों को लाभ मिलेगा.

 

मंत्रिमंडल ने सारंगपुर,चंडीगढ़ में पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ को 50.76 एकड़ भूमि हस्‍तांतरित करने को मंजूरी दी

•   केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्‍नातकोत्‍तर चिकित्‍सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्‍थान (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़ को सारंगपुर,चंडीगढ़ में 50.76 एकड़ भूमि हस्‍तांतरित करने को मंजूरी दी है. इससे ओपीडी मरीजों की जांच, गंभीर रोगियों का इलाज निर्धारित करने और उन पर अधिक से अधिक ध्‍यान देने में मदद मिलेगी। लर्निंग रिसोर्स सेंटर(एलआरसी) और बहु-स्‍तरीय पार्किंग स्‍थापित करने के अलावा कैंसर प्रबंधन अनुसंधान और दर्द निवारक देखभाल सुविधा एक छत के नीचे उपलब्‍ध कराई जायेगी.

•   नई ओपीडी सुविधा शुरू करने, अभिघात केंद्र (ट्रोमा सेंटर), कैंसर देखभाल और एलआरसी के स्‍थानांतरण से आम आदमी को सर्जरी के लिए कम प्रतीक्षा करनी पड़ेगी. आपातकालीन सेवाएं अधिक दक्षता से उपलब्‍ध होंगी और आम आदमी के लिए ढ़ांचागत चिकित्‍सीय सुविधाओं में काफी सुधार होगा. इससे पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में आने वाले गरीब से गरीब मरीज लाभान्वित होंगे. स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं और तृतीयक देखभाल अधिक प्रभावी तरीके से होगी.

 

कैबिनेट ने मुस्लिम महिला (विवाह के अधिकार का संरक्षण), द्वितीय अध्यादेश, 2019 जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दी है.

•   संविधान की धारा 123 के खंड (1) के तहत परिशिष्ट- की पृष्ठ (9 से 12) के अनुरूप एक अध्यादेश जारी करने का प्रस्ताव, जिसका नाम मुस्लिम महिला (विवाह के अधिकार का संरक्षण), द्वितीय अध्यादेश, 2019 है.

•   मुस्लिम महिला (विवाह के अधिकार का संरक्षण) विधेयक, 2018 जो राज्यसभा में लंबित है, जिसमें आवश्यक आधिकारिक संशोधन करना जिससे कि उपरोक्त अध्यादेश के स्थान पर प्रारूपण एवं अनुवर्ती प्रकृति के ऐसे संशोधनों को रखा जा सके, जिसे आवश्यक माना जा सकता है.

•   प्रस्तावित अध्यादेश विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करेगा एवं उन्हें उनके पतियों द्वारा तत्कालिक एवं अपरिवर्तनीय ‘तलाक-ए-बिद्दत‘ के प्रचलन के द्वारा तलाक दिए जाने को रोकेगा. यह तीन तलाक यानी ‘तलाक-ए-बिद्दत‘ की प्रथा को निरुत्साहित करेगा. प्रस्तावित अध्यादेश का प्रख्यापन आजीविका भत्ता, तीन तलाक यानी ‘तलाक-ए-बिद्दत‘ के पीड़ितों के नाबालिग बच्चों का संरक्षण का अधिकार प्रदान करेगा.

 

पीआईएसए (पीसा) में भारत के प्रस्तावित भागीदारी के समझौते को मंजूरी

•   केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) द्वारा 2021 में आयोजित किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों के मूल्यांकन कार्यक्रम (पीसा) में भारत की भागीदारी के लिए ओईसीडी के साथ समझौते की वास्तविक स्वीकृति प्रदान की है. इस समझौते पर हस्ताक्षर 28 जनवरी 2019 को हुआ था.

•   पीसा में भागीदारी से जानकारी प्राप्त करके, स्कूल प्रणाली को योग्यता-आधारित परीक्षा में तब्दील करने में मदद मिलेगी और रट्टा मारकर सीखने की प्रथा से दूरी बनाने में मदद मिलेगी. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) इस प्रक्रिया और गतिविधियों में हिस्सा लेगा जो कि वास्तविक परीक्षण है.

•   पीसा एक योग्यता आधारित मूल्यांकन है जो सामग्री आधारित मूल्यांकन के विपरीत है, जिसके द्वारा छात्रों को आधुनिक समाज में पूर्ण भागीदारी के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण योग्यता हासिल करने में मदद मिलती है. यह भारतीय छात्रों की मान्यता और स्वीकार्यता को ओर आगे लेकर जाएगा और उन्हें 21 वीं सदी में, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करेगा. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) इस प्रक्रिया और गतिविधियों में हिस्सा लेगा जो कि वास्तविक परीक्षण है.

 

भारत और वियतनाम के बीच संचार के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता

•   प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत और वियतनाम के बीच संचार के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को कार्योत्तर मंजूरी दी गयी.

•   यह समझौता ज्ञापन संचार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने और आपसी समझ बढ़ाने में योगदान देगा.

 

शैक्षणिक योग्‍यता की पारस्‍परिक मान्‍यता के लिए भारत और मोरक्‍को के बीच सहमति

•   प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने शैक्षणिक योग्‍यता की पारस्‍परिक मान्‍यता की सुविधा के लिए भारत और मोरक्‍को के बीच सहमति पत्र (एमओयू) को पूर्वव्‍यापी मंजूरी दे दी है. इस एमओयू पर 22 जनवरी 2019 को हस्‍ताक्षर किए गए थे. इस एमओयू से शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में भारत और मोरक्‍को के बीच सहयोग का और ज्‍यादा विस्‍तारीकरण व सुदृढ़ीकरण होगा.

•   इस एमओयू के जरिए शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग होने से अनुभवों को साझा करना संभव हो पाएगा, जिससे विभिन्‍न लक्षित समूहों की जरूरतों की पूर्ति करने वाले प्‍लेटफॉर्म को बेहतर किया जा सकेगा. इसके अलावा, इस सहयोग से ‘भारत में अध्‍ययन’ कार्यक्रम के तहत भारत आने वाले मोरक्‍को के विद्यार्थियों की संख्‍या बढ़ने की आशा है.

 

दीनदयाल अंत्योदय योजना -राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना‘ को मंजूरी

•   केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक से ऋण सहायता (आईबीआरडी क्रेडिट) के जरिये दीनदयाल अंत्योदय योजना -राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत ‘ राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना ‘ नामक एक बाहरी सहायता प्राप्त योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है.

•   एनआरईटीपी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही तकनीकी सहायता एवं परियोजना द्वारा सुगम कराये जाने वाले उच्च स्तरीय उपायों से आजीविका संवर्धन एवं वित्तीय सुविधा में बढ़ोतरी होगी तथा डिजिटल वित एवं आजीविका युक्तियों से संबंधित पहलों को बढ़ावा मिलेगा.

•   डीएवाई-एनआरएलएम निर्धनों में से सबसे निर्धन एवं सबसे निर्बल समुदायों को लक्षित करने एवं उनके वित्तीय समावेशन पर विशेष बल देता है. एनआरईटीपी के तहत वित्तीय समावेशन के वैकल्पिक माध्यमों का मार्गदर्शन करने, ग्रामीण उत्पादों के आसपास मूल्य श्रृंखला सृजित करने, आजीविका संवर्धन में नवोन्मेषी मॉडलों को प्रस्तुत करने एवं डिजिटल वित की सुविधा एवं आजीविका युक्तियों से संबंधित पहलों को बढ़ावा देने के लिए नवोन्मेषी परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी.

 

रूफटॉप सौर योजना के दूसरे चरण को मंजूरी

•   केंद्र सरकार ने ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सौर कार्यक्रम के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी. इसके तहत वर्ष 2022 तक रूफटॉप सौर परियोजनाओं से 40,000 मेगावाट की संचयी क्षमता हासिल करना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस कार्यक्रम के दूसरे चरण को मंजूरी देने का निर्णय किया.

•   इस योजना के तहत वर्ष 2022 तक रूफटॉप सौर (आरटीएस) परियोजनाओं से 40,000 मेगावाट की संचयी क्षमता हासिल करना है. इस कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार 11,814 करोड़ रुपये वित्‍तीय सहायता उपलब्ध कराएगी.

 

कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और महंगाई क्षतिपूर्ति में तीन प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी

•   केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और महंगाई क्षतिपूर्ति में तीन प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. बढ़ा भत्ता एक जनवरी 2019 से लागू माना जाएगा. इससे केन्द्र सरकार के 1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा.

•   इस वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता 12 प्रतिशत हो जायेगा. इस समय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नौ प्रतिशत है. बढ़ा हुआ भत्ता एक जनवरी 2019 से लागू होगा. महंगाई भत्ता बढ़ने से केन्द्र सरकार के 48.41 लाख कर्मचारियों और 62.03 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. महंगाई भत्ते की यह वृद्धि 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है. भत्ते में स्वीकार्य फार्मूले के अनुरूप वृद्धि हुई है.

 

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Vikash Tiwari is an content writer with 3+ years of experience in the Education industry. He is a Commerce graduate and currently writes for the Current Affairs section of jagranjosh.com. He can be reached at vikash.tiwari@jagrannewmedia.com
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