बाल विवाह मामलों में त्रिपुरा दूसरे स्थान पर: रिपोर्ट

Mar 30, 2019, 09:40 IST

अध्ययन के अनुसार 15 से 19 आयु वर्ग की कन्याओं के बाल विवाह का राष्ट्रीय औसत 11.9 प्रतिशत है किंतु त्रिपुरा के लिए यही आंकड़ा 21.6 प्रतिशत का है.

Tripura second in country in child marriage Report
Tripura second in country in child marriage Report

हाल ही में ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक त्रिपुरा बाल विवाह के मामलों में देश में दूसरे स्थान पर है. अध्ययन के अनुसार त्रिपुरा में 15 से 19 वर्ष की कन्याओं की शादी के मामले देखे गये हैं.

इस अध्ययन का शीर्षक ‘यंग लाइव्स-एन इंटरनेशनल स्टडी ऑन चाइल्डहुड पॉवर्टी’ है जिसमें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2015-16) का हवाला दिया गया है. इसमें कहा गया है कि राज्य में होने वाले सभी बाल विवाह के मामलों में 80 प्रतिशत विवाह तीन जिलों के स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं. यह अध्ययन ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी की एक टीम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है.

मुख्य बिंदु

•    अध्ययन के अनुसार 15 से 19 आयु वर्ग की कन्याओं के बाल विवाह का राष्ट्रीय औसत 11.9 प्रतिशत है किंतु त्रिपुरा के लिए यही आंकड़ा 21.6 प्रतिशत का है.

•    इस अध्ययन से यह बात भी सामने आई है कि देश के 100 जिलों में से त्रिपुरा के चार ऐसे जिले शामिल हैं जहां बाल विवाह अत्यधिक प्रचलन में है.

•    रिपोर्ट में यह भी तथ्य सामने आया है कि त्रिपुरा के धलाई जिले में बाल विवाह की दर 24.7 प्रतिशत है, जो राज्य में सबसे अधिक है. बाल विवाह के उच्च प्रसार वाले अन्य जिलों में दक्षिण त्रिपुरा, उत्तरी त्रिपुरा और पश्चिम त्रिपुरा शामिल हैं.

•    किशोरावस्था में मां बनने वाली लड़कियों से पैदा होने वाले बच्चों की संख्या के विश्लेषण पर यह देखा गया है कि कि 52 प्रतिशत विवाहित किशोर लड़कियों ने कम से कम एक बच्चे को जन्म दिया है.

•    इनमें 5.5 प्रतिशत लड़कियों ने कम से कम 2 बच्चों को जन्म दिया था और एक प्रतिशत में 2 से अधिक बच्चे थे.

भारत में बाल विवाह की स्थिति

नैशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-4 (2015-16) के अनुसार, देश में बाल विवाद की औसत दर 11.9% है. हिमाचल प्रदेश और मणिपुर में आंकड़ों में कुछ वृद्धि जरूर दर्ज की गई है. एनएफएचएस 3 (2005-06) के आंकड़ों से एनएफएचएस-4 (2015-16) के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश के आंकड़ों में काफी सुधार हुआ है. उत्तर प्रदेश में 29 फीसदी से दर कम होकर सिर्फ 6.4 फीसदी ही रह गया है. पश्चिम बंगाल में भी सुधार हुआ है, लेकिन अपेक्षाकृत कम है. बंगाल में 34 फीसदी से यह दर कम होकर 25.6 फीसदी रह गई है.


बाल विवाह कानूनी अपराध
बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह दंडनीय अपराध है. इसमें 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों का विवाह करने पर दो साल की जेल और एक लाख रुपये का जुर्माने का प्रावधान है. ऐसे विवाह में हिस्सा लेने वाले लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है.

 

यह भी पढ़ें: मार्च 2019 के 30 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स घटनाक्रम

 

Gorky Bakshi is a content writer with 9 years of experience in education in digital and print media. He is a post-graduate in Mass Communication
... Read More

यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेन्स और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नवीनतम दैनिक, साप्ताहिक और मासिक करेंट अफेयर्स और अपडेटेड जीके हिंदी में यहां देख और पढ़ सकते है! जागरण जोश करेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें!

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप

AndroidIOS

Trending

Latest Education News