केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-2 (Unlock 2.0) की गाइडलाइंस जारी कर दी है. नई गाइडलाइन 01 जुलाई से लागू होंगी. दरअसल, अनलॉक-1 की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है. देशभर में कोरोना महामारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. केंद्र सरकार की गाइलाइन के अनुसार स्कूल-कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अनलॉक-2 में ज्यादा छूट नहीं दी गई है.
केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन के अगले फेज में 01 जुलाई से 31 जूलाई तक के लिए अनलॉक 2.0 घोषित कर दिया है. साथ ही इसकी गाइडलाइन भी घोषित कर दी है. इसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ावा देना और सामान्य जीवन को फिर से शुरू करने की अनुमति देना है. यह देश में अनलॉक का दूसरा चरण है.
31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन में लागू रहेगा लॉकडाउन
केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार देश के कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक सख्त लॉकडाउन जारी रहेगा. स्कूल और कॉलेज, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमा हॉल, जिम के साथ-साथ राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक आयोजन भी प्रतिबंधित रहेंगे.
नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा
नई गाइडलांइस के मुताबिक, रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी. जरूरी गतिविधियों और कुछ अन्य को इसमें छूट दी गई है.
देशभर में कोरोना का कहर जारी
देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, देशभर में कोरोना पॉजिटिव माइर्मलों की कुल संख्या 5,66,840 हो गई है, जिनमें से 2,15,125 सक्रिय मामले हैं, 3,34,822 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 16,893 लोगों की मौत हो चुकी है.
इस दौरान क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
• स्कूल-कॉलेज और कोचिंग इंस्टिट्यूट 31 जुलाई तक बंद रहेंगे.
• केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट 15 जुलाई से शुरू किए जा सकेंगे. इसके लिए निर्देश अलग से जारी किया जाएगा.
• मेट्रो, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, जिम, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल अभी बंद रहेंगे.
• अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक जारी रहेगा, गृह मंत्रालय जिन्हे इजाजत देगा वो यात्रा कर सकते हैं.
• मेट्रो रेल सेवाएं भी 31 जुलाई तक बंद रहेगी.
• पहले से शुरू घरेलू उड़ानें और रेल सेवाएं जारी रहेंगी.
• सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जमावड़े पर रोक रहेगा.
• धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल्स अनलॉक-1 की तरह ही खुले रहेंगे.
• सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थलों पर और यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा.
• नई गाइड लाइंस के अनुसार, दुकानों में 5 लोग से ज्यादा भी जुट सकते हैं लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा.
• शादियों में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे.
• 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, गंभीर बीमारी से पीड़ित, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है.
राज्यों को दिए गए हैं अधिकार
अनलॉक- 2 को लेकर जारी किए गए आदेश में राज्यों को नियमों में बदलाव के अधिकार भी दिए गए हैं. आदेश में कहा गया है कि स्थिति के अपने आकलन के आधार पर, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं, या आवश्यक समझे जाने पर उन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं.
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