योगी सरकार का बड़ा फैसला, UPSSF के गठन की अधिसूचना जारी की

Sep 14, 2020, 12:15 IST

सुरक्षा बल को विशेष परिस्थितियों में बिना वारंट के तलाशी लेने और गिरफ्तारी करने का भी अधिकार दिया गया है. यूपी सरकार ने डीजीपी से इसके विधिवत गठन का रोडमैप तैयार करने को कहा है.

UP to get special security force with powers to search and arrest without any warrant in Hindi
UP to get special security force with powers to search and arrest without any warrant in Hindi

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (यूपीएसएसएफ) के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है. इस फोर्स को किसी की गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होगी. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी के अनुसार, बल का कोई सदस्य किसी मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना तथा किसी वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है.

सुरक्षा बल को विशेष परिस्थितियों में बिना वारंट के तलाशी लेने और गिरफ्तारी करने का भी अधिकार दिया गया है. यूपी सरकार ने डीजीपी से इसके विधिवत गठन का रोडमैप तैयार करने को कहा है. अधिसूचना में बल के कार्यों, अधिकार क्षेत्र, और संगठनात्मक ढांचे का निर्धारण कर दिया गया है. सुरक्षा बल में एडीजी के अलावा आईजी, डीआईजी, समादेष्टा उप समादेष्टा व अन्य अधीनस्थ अधिकारियों की तैनाती होगी.

यूपीएसएसएफ से संबंधित मुख्य तथ्य

•    इस बल के शुरुआत में पीएसी से पांच बटालियनों का गठन किया जाएगा. इसमें सीधी भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को दिया गया है.

•    गृह विभाग के मुताबिक शुरुआत में सुरक्षा बल में 9919 जवान होंगे. इन पर एक वर्ष में 1747 करोड़ रुपये खर्च होना का अनुमान लगाया गया है.

•    इस सुरक्षा बल का मुख्यालय लखनऊ में होगा. यूपीएसएसएफ के जवान की स्पेशल ट्रेनिंग कराई जाएगी.

•    इन जवानों को ट्रेनिंग के बाद प्रदेश में मेट्रो रेल, एयरपोर्ट, औद्योगिक संस्थानों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, ऐतिहासिक, धार्मिक व तीर्थ स्थलों एवं अन्य संस्थानों व जिला न्यायालयों आदि की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा.

•    निजी औद्योगिक प्रतिष्ठान भी निर्धारित शुल्क जमा करके इस बल की सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे. विशेष परिस्थितियों में बल को बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति होगी.

•    बल के सदस्य हमेशा ड्यूटी पर माने जाएंगे और प्रदेश के अंदर किसी स्थान पर किसी भी समय तैनाती किए जाने के योग्य होंगे.

मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि यह बल मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट होगा. पहले चरण में पीएसी की कुछ अवस्थापना सुविधाओं का सहयोग लेकर इसे आगे ले जाया जाएगा. प्रथम चरण में बल की आठ वाहिनियां गठित की जाएंगी.

पृष्ठभूमि

दरअसल, यूपी में अलग-अलग कोर्ट में हुई घटनाओं के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार को स्पेशल फोर्स के गठन के आदेश दिए थे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 जून 2020 को इस फोर्स के गठन की घोषणा की थी. इस फोर्स को प्रदेश की कानून-व्यवस्था को दुरुस्त रखने के काफी अधिकार मिले हैं. एडीजी स्तर का अधिकारी यूपीएसएसएफ का मुखिया होगा और इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा. फोर्स को बिना किसी दबाव के काम करने के लिए अनेक असीमित अधिकार प्रदान किए गए हैं. प्रदेश की यह फोर्स अभूतपूर्व ताकतों से लैस होगी. प्रदेश में शुरुआत में यूपीएसएसएफ की पांच बटालियन गठित होंगी और इसके एडीजी अलग होंगे. यूपीएसएसएफ अलग अधिनियम के तहत काम करेगी.

Vikash Tiwari is an content writer with 3+ years of experience in the Education industry. He is a Commerce graduate and currently writes for the Current Affairs section of jagranjosh.com. He can be reached at vikash.tiwari@jagrannewmedia.com
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