अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने ट्रम्प के ग्रीन कार्ड प्रतिबंध को किया रद्द

Feb 27, 2021, 10:33 IST

पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने वर्ष, 2020 में यह प्रतिबंध जारी करते हुए कहा था कि, कोरोना वायरस महामारी के कारण उच्च बेरोजगारी के बीच अमेरिकी श्रमिकों की रक्षा करने के लिए यह प्रतिबंध लगाना आवश्यक था.

US President Joe Biden revokes Trump's green card ban
US President Joe Biden revokes Trump's green card ban

इस 24 फरवरी, 2021 को वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन्स और कुछ किस्म के वीजा को फ्रीज करने के पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प के फैसले को रद्द कर दिया है.

पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पिछले साल कोविड -19 महामारी के बीच अमेरिका में ग्रीन कार्ड प्रतिबंध जारी करते हुए यह कहा था कि, अमेरिका में उच्च बेरोजगारी के मद्देनजर अमेरिकी श्रमिकों की रक्षा करना आवश्यक था. ट्रम्प ने कई ग्रीन कार्ड एप्लिकेंट्स को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने से रोक दिया था.

राष्ट्रपति बिडेन ने इस प्रतिबंध को पलटते हुए यह कहा है कि, इस प्रतिबंध ने अमेरिकी नागरिकों के कुछ पारिवारिक सदस्यों और वैध स्थायी निवासियों को संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके परिवारों के साथ पुनर्मिलन से रोक दिया और अमेरिकी व्यवसायों को नुकसान पहुंचाया और उद्योगों और व्यक्तियों को एक-समान रूप से हानि पहुंचाई है.

महत्व

नव निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रम्प की कई कठोर आव्रजन नीतियों को रद्द करने का संकल्प लिया था.

ट्रंप का ग्रीन कार्ड बैन

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने नए आप्रवासियों/ इमिग्रेंट्स के लिए ग्रीन कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया था और एच -1 बी, एच -4, एच -2 बी, एल -1 और जे श्रेणियों में कुशल श्रमिकों, प्रबंधकों और au पेअर्स के लिए अस्थायी कार्य वीजा भी रोक दिया था.

पूर्व राष्ट्रपति ने यह तर्क दिया था कि कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान अमेरिकी श्रम बाजार की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाना आवश्यक था.

बिडेन ने ट्रम्प की आव्रजन विरोधी नीतियों को किया रद्द

अपना कार्यभार संभालने के बाद से, वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के प्रशासन ने ट्रम्प की कई आव्रजन विरोधी/ एंटी-इमीग्रेशन नीतियों को पलटने का काम किया है, जिसमें मुस्लिम प्रतिबंध और एक नीति शामिल है जो शरण चाहने वालों को मैक्सिको में प्रतीक्षा करने के लिए मजबूर करती है जबकि उनकी शरण/ एसाइलम एप्लीकेशन्स पर कार्रवाई की जाती है.

व्हाइट हाउस ने एक कानून भी पेश किया है जो अमेरिका में रहने वाले लगभग 11 मिलियन अनिर्दिष्ट अप्रवासियों को नागरिकता हासिल करने के लिए आठ साल की अवधि प्रदान करेगा.

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