महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने 19 जुलाई 2011 को एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया कि निजी क्षेत्र की कंपनी रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड सूचना के अधिकार क्षेत्र (RTI: Right to Information, आरटीआइ) के दायरे में आती है.
महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग ने अपने निर्णय में बताया कि महाराष्ट्र बिजली नियामक आयोग (एमईआरसी) ने रिलायंस इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को सार्वजनिक सेवा के तहत विद्युत वितरण का लाइसेंस दिया है. इसलिए कंपनी आरटीआइ के दायरे में आती है.
आयोग ने कंपनी को आदेश दिया कि वह सूचना अधिकार कानून की धारा 5 (1) के तहत राज्य सूचना अधिकारी एवं धारा 19 (1) के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति करे एवं याचिकाकर्ता को मांगी गई सूचना के अनुसार संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराए.
ज्ञातव्य हो कि मुंबई के आरटीआइ कार्यकर्ता अनिल गलगली ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से कुछ जानकारी नहीं मिलने के कारण महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग में जनहित याचिका दायर की थी.
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