भारतीय रिजर्व बैंक ने कर योग्य बचत बांडों की अवधि पूरी होने से पूर्व साठ वर्ष या अधिक उम्र के निवेशकों को आठ फीसदी भुगतान की अनुमति 30 अगस्त 2013 को दी. हालांकि रिजर्व बैंक ने अवधि से पूर्व भुगतान के लिए कम से कम तीन वर्षों की समय सीमा तीन वर्ष निश्चित की.
इस प्रकार वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी वाले निवेशकों को कर योग्य बचत बांडों में निवेश के लिए पूर्व भुगतान के लिए राशि की सीमा आठ फीसदी तथा कम से कम तीन वर्षों के बाद भुगतान किये जाने की समय सीमा निर्धारित की. हालांकि संयुक्त बॉण्ड धारकों के मामले में किसी एक व्यक्ति को निर्धारित शर्त पूरी करनी होगी।.
इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक ने नगरीय इलाकों में स्थित सहकारी बैंकों को निर्देश जारी किये हैं कि वे ऐसे न्यासों व संस्थाओं को दान देना बंद करें, जिनमें उनके निदेशक या उनके रिश्तेदार किसी पद पर हों या उनके हित हों.
वर्तमान में, इन बैंकों को पिछले वर्ष के लाभ का एक प्रतिशत हिस्सा ट्रस्टों और संस्थाओं को दान के रूप में देने की अनुमति है.
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