भारतीय रिजर्व बैंक द्वार 6 अगस्त 2015 को जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार बैंकों को और अधिक परिचालन स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से शहरी क्षेत्रों के बैंकों को अपनी शाखा स्थान में परिवर्तन करने , बंद करने और विलय करने की अनुमति प्रदान की. इस सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए वह पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे.
अधिसूचना के अनुसार बैंक को कार्यालय की वास्तविक स्थानांतरण, विलय या बंद होने की जानकारी पहले ही ग्राहकों को देनी होगी.
इसके अनुसार जमा और ऋण जैसे मुख्य बैंकिंग कार्य अनिवार्य रूप से दोनों स्थानों पर नहीं होने चाहिए और नया शाखा स्थान पूर्व शाखा से अधिकतम 1 किमी दूर होना चाहिए.
किसी ग्रामीण या उप शहरी शाखा के विलय या स्थानांतरण की स्थिति में जिला स्तरीय समीक्षा समिति या जिला सलाहकार समिति से पूर्व अनुमति लेना आवश्यकता होगा.
इन बैंकों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाएं के अतिरिक्त सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को सुनिश्चित करना होगा.
अब बैंकों को किराए या जगह की कमी के कारण अपना स्थान बदलने के लिए केन्द्रीय बैंक से अनुमति नहीं लेनी होगी.
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