इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायधीश न्यायामूर्ति सुनील अम्बावानी और न्यायामूर्ति एसएस तिवारी की खंडपीठ ने किसानों की कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए गौतमबुद्ध नगर जिले के दादरी तहसील के तहत पतवारी और देवला गांवों की जमीन का अधिग्रहण रद्द कर दिया. न्यायालय ने यह निर्देश 19 जुलाई 2011 को दिया था. अधिगृहीत भूमि 589.13 हेक्टेयर थी.
विदित हो कि यह भूमि उत्तरप्रदेश सरकार ने दिल्ली के निकट ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में आवासीय परिसरों के निर्माण के लिए मार्च 2008 और मई 2008 में अधिसूचना के द्वारा अधिगृहित की थी.
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