उच्चतम न्यायालय ने देश चार के प्रमुख राज्यों उत्तर प्रदेश, आंध्र-प्रदेश, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र के मुख्य सचिवों को उनके राज्यों में पुलिस सुधारों को लागू करने में असफल रहने के चलते सम्मन जारी किया. उच्चतम न्यालाय की ओर चारों राज्यों को यह सम्मन 16 जुलाई 2013 को भेजा गया.
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जी. एस. सिघवी और न्यायाधीश वी. गोपाला गौड़ा की खण्डपीठ ने पंजाब में एक दलित लड़की एवं उसके पिता की पुलिस द्वारा पिटाई और पटना में प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा पिटाई के मामलों की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिये. सुनवाई के दौरान खण्डपीठ ने मामले का दायरा 2006 में पुलिस सुधारों हेतु निर्णय के क्रियान्वयन तक बढ़ाते हुए पुलिस सुधारों को लेकर मुख्य सचिवों को विफलता का कारण बताने को कहा.
देश के सर्वोच्च न्यायालय की ओर से चार प्रमुख राज्यों को भेजे गये सम्मन के तहत इन राज्यों के मुख्य सचिवों को 31 जुलाई 2013 तक न्यायालय में पेश होने तथा पुलिस सुधारों के लागू न होने के कारण बताना है.
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