एयरगन और एयर पिस्तौल खरीदने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है. सर्वोच्च न्यायालय ने एयरगन और एयर पिस्तौल पर लाइसेंस से छूट समाप्त करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतरिम रोक 4 जनवरी 2012 को लगा दी.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी सथाशिवम व न्यायमूर्ति जे.चमलेश्वर की पीठ ने नेशनल राइफल एसोसिएशन आफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के 20 मई 2011 के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी. इसके साथ ही पीठ ने याचिका में प्रतिवादी बनाए गये गैर सरकारी संगठन पीपुल फार एनीमल को नोटिस भी जारी किया.
ज्ञातव्य हो कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 20 मई 2011 को एयरगन और एयर पिस्तौल को लाइसेंस से छूट देने वाली केन्द्र सरकार की पचास साल पुरानी 13 जुलाई 1962 की अधिसूचना को निरस्त कर दिया था. दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने इस निर्णय में अधिसूचना रद्द करने वाले अपने 2002 के फैसले पर सहमति जताई थी.
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