केंद्र सरकार ने प्रभावी ढंग से संशोधित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना को फिर से शुरू करने का 19 अक्टूबर 2014 को फैसला किया. डीबीटी का क्रियान्वयन 54 जिलों में 10 नवंबर 2014 और 1 जनवरी 2015 के बीच एक अभियान स्तर पर किया जाना है.
वर्तमान में, वे लाभार्थी जिनके बैंक खाते आधार योजना के अंतर्गत हैं और वे लाभार्थी जिनके बैंक खाते जनवरी 2014 में शुरू की गयी जन धन योजना के तहत हैं उन सभी बैंक खाताधारकों को अपने खातों के माध्यम से रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा.
वे लाभार्थी जो इस योजना के दायरे से बाहर हैं यानी वे लोग जिनकी न तो कोई आधार पहचान है और न ही जनवरी 2014 में शुरू की गयी जन धन योजना के माध्यम से कोई बैंक खाता है वे सब कुछ समय के लिए पुरानी सिलेंडर प्रणाली का ही लाभ उठा पाएंगे.
इस योजना के अंतर्गत चुने हुए 54 जिले आंध्र प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, पंजाब और तेलंगाना राज्य में आते हैं.
प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में
प्रधानमंत्री जन-धन योजना (Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana, PMJDY) वित्तीय समावेशन के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य किफायती ढंग से वित्तीय सेवाओं, अर्थात्, बैंकिंग या बचत और जमा खातों, प्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन का सही ढंग से उपयोग सुनिश्चित करना है.
इस योजना के तहत धारकों को रुपे डेबिट कार्ड और अपना बैंक खाता शून्य बैलेंस से शुरू करने की सुविधा के साथ साथ 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी उनके खाते में उपलब्ध कराने का प्रावधान है. इसके अलावा, बैंक खाता धारक खाता खोलने के छह महीने के बाद बैंक से 5000 रुपए तक के ऋण का लाभ भी ले सकते हैं.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation