केंद्र सरकार ने 3 अप्रैल 2015 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की समय सीमा छह माह बढ़ा दी है.
इससे पहले अधिनियम को लागू करने की समय सीमा दो बार बढाई जा चुकी है पिछला लक्ष्य 4 अप्रैल तय किया गया था परन्तु इसमें पुनः संशोधन कर इसे छह माह के लिए बढ़ा दिया गया. समय सीमा में वृधि करने के पीछे उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा राज्यों को इस क़ानून के अंतर्गत शामिल करना है.
सितम्बर 2013 से अब तक केवल 11 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को शामिल किया गया है जबकि अब भी 25 राज्य और संघशासित क्षेत्र में इसे नहीं लागू किया जा सका है.
केंद्र सरकार नए खाद्य कानून के अनुसार केवल 11 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न आवंटित कर रही है जबकि जबकि अन्य राज्यों को अब भी पुराने क़ानून के तहत खाद्यान्न आवंटित हो रहा है.
इन 11 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली और चंडीगढ़, और अन्य.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम देश के लोगों के लिए भोजन और पोषण की सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था. इसके तहत देश की लगभग दो-तिहाई (67 प्रतिशत) आबादी को रियायती दर पर खाद्यान उपलब्ध कराया जाएगा.
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