सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को बाहरी प्रभाव और अनुचित हस्तक्षेप से बचाने हेतु कानून बनाने का निर्देश 8 मई 2013 को दिया. कोयला घोटाले की जांच के बारे में सीबीआई निदेशक के हलफनामे को देखने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कोयला घोटाले और अन्य मामलों में सीबीआई की जांच में केंद्र के हस्तक्षेप पर चिंता व्यक्त की. न्यायालय ने सीबीआई को अपने 33 सदस्यीय दल और निदेशक को छोड़कर जांच की प्रगति या कोई रिपोर्ट या तथ्य को किसी के साथ साझा नहीं करने का निर्देश दिया.
इस बीच, सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि न्यायालय की इच्छानुसार कोयला खंड आवंटन मामले की व्यापक और गहराई से जांच की जानी है.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation