चीन के पूर्व रेल मंत्री लियू झिजुन को भ्रष्टाचार और सत्ता का गलत इस्तेमाल करने के अपराध में 7 जुलाई 2013 को मौत की सज़ा सुनाई गई. इस सजा को निलंबित कर दिया गया. आम तौर पर चीन में निलंबित मौत की सज़ा उम्रक़ैद में तब्दील हो जाती है. लियू झिजुन पर 25 वर्षों में 1 करोड़ 5 लाख 30 हज़ार डॉलर की रिश्वत स्वीकार करने का आरोप था.
बीजिंग नंबर 2 इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट ने 60 वर्षीय लियू झिजुन को मौत की सज़ा देने का कठोर निर्णय सुनाया. लियू झिजुन के अपराधों हेतु उसे दी जाने वाली संयुक्त सजा में 2 वर्ष की राहत के साथ मृत्युदंड, जीवनभर के लिए राजनीतिक अधिकार से वंचित करना और उसकी सारी निज़ी संपत्ति को जब्त करना शामिल है. लियू झिजुन को यह कड़ी सजा राष्ट्रपति शी चिनफिंग की अध्यक्षता में चीन के नए नेतृत्व के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के वादे के मद्देनज़र सुनाई गई.
न्यायालय ने पाया कि लियू झिजुन ने वर्ष 1986 से वर्ष 2011 तक स्थानीय रेलवे कार्यालय के अधिकारी के तौर पर अपने पदों का फायदा उठाया और 11 लोगों की पदोन्नति एवं परियोजनाओं हेतु संविदाएं प्राप्त करने में सहायता की. लियू झिजुन ने वर्ष 2003 से वर्ष 2011 तक रेलवे विभाग की अध्यक्षता की थी.
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