चीन में परीक्षा के दौरान नकल करना दंडनीय अपराध घोषित

Oct 26, 2015, 15:52 IST

चीन के नौंवे क्रिमिनल लॉ संशोधन के अनुसार, परीक्षा में नकल करने वाले छात्रों को सात वर्ष की कैद की सज़ा भुगतनी होगी

चीन के नौंवे क्रिमिनल लॉ संशोधन के अनुसार, परीक्षा में नकल करने वाले छात्रों को सात वर्ष की कैद की सज़ा भुगतनी होगी. नया कानून 1 नवम्बर 2015 से प्रभावी होगा. यह सूचना चाइना रेडियो इंटरनेशनल द्वारा 25 अक्टूबर 2015 को प्रकाशित की गयी.

इस कानून से चीन में परीक्षा के दौरान नकल करना एक दंडनीय अपराध माना जायेगा जिसमें कैद का प्रावधान होगा. यदि इसमें अभिभावक भी शामिल पाए जाते हैं तो उनके लिए भी कड़ी सज़ा का प्रावधान होगा.

संशोधित कानून के अनुसार, नकल करने एवं नकल करने में सहायता करने पर तीन से सात वर्ष की कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है. इसमें यह भी कहा गया है कि परीक्षा के दौरान इस तरह की हरकत करने पर पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जा सकता है.

इससे पहले केवल यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज के छात्रों को परीक्षा के दौरान धोखाधड़ी में लिप्त पाए जाने पर उन्हें चेतावनी देकर, अयोग्य ठहराकर अथवा उनकी डिग्री निलंबित करके सज़ा दी जाती थी.

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Gorky Bakshi is a content writer with 9 years of experience in education in digital and print media. He is a post-graduate in Mass Communication
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