सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर में बाढ़ के बाद की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन 24 सितंबर 2014 को किया. जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया.
सर्वोच्च न्यायालय ने समिति को दो सप्ताह के अंदर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. इस रिपोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय में भी प्रस्तुत किया जाना है.
राहत कार्य और पुनर्वास को लेकर गठित इस समिति के अन्य सदस्यों में जम्मू-कश्मीर राजस्व और राहत सचिव, जम्मू बार एसोसिशन के अध्यक्ष, कश्मीर बार एसोसिशन के अध्यक्ष के अलावा केंद्र से एक नामित नाम भी शामिल होगा.
विदित हो कि सुनवाई के दौरान जम्मू-कश्मीर सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को तीन दिन के भीतर सभी बाढ़ प्रभावितों को पेयजल उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है.
सितंबर 2014 में जम्मू-कश्मीर में आई बाढ़ में मृतकों की संख्या 284 हो गयी.
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