झारखंड में राज्य सरकार ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 के तहत गुटखा और पान मसाले के उत्पादन, संग्रहण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया. झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में 24 जुलाई 2012 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया. प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 25 हजार रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है.
विदित हो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 में तंबाकू और निकोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने का प्रावधान है. इस रेगुलेशन के तहत गुटखा और पान-मसाले का उत्पादन, संग्रहण, वितरण और बिक्री प्रतिबंधित है.
बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, सिक्किम, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी तम्बाकू युक्त गुटखा प्रतिबंधित है.
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