पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन भारत के राष्ट्रपति पद के लिए मतदान करने वाले पहले एंग्लो-इंडियन बने. उन्होंने 19 जुलाई 2012 को कोलकाता में मतदान किया.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के अधीन भारत का राष्ट्रपति दो एंग्लो-इंडियन समाज के लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनित करता है. इन सदस्यों को राष्ट्रपति पद के चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं होता है.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 (1) के अधीन राज्यासभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनित किए जाते हैं. इन सदस्य को साहित्य, विज्ञान, कला, और सामाजिक सेवा जैसे मामलों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होता है. इन सदस्यों को राष्ट्रपति पद के चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं होता है.
डेरेक ओब्रायन ने 19 अगस्त 2011 को तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद के रूप में शपथ ली.
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