दिल्ली सरकार ने 26 मई 2014 को कैद माता-पिता के बच्चों के लिए मासिक आधार पर एक निश्चित राशि प्रदान करने की वित्तीय सहायता योजना को मंजूरी दी. यह राशि बच्चे को 18 साल की उम्र होने तक या माता-पिता के जेल से रिहा होने तक प्रदान की जाएगी जो भी पहले हो.
यह योजना वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत की गयी. इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदान राशि शामिल की जाएगी.
- पहले बच्चे के लिए-3000 रुपये
- दूसरे बच्चे के लिए-2000 रुपये
- तीसरे बच्चे के लिए-1500 रुपये
वित्तीय सहायता राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी. वर्तमान में महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक सौम्या गुप्ता है.
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