दिल्ली सरकार ने 15 सितंबर 2015 को पीड़ित मुआवजा योजना को मंजूरी दे दी. इस योजना के तहत बलात्कार पीड़ितों को मुआवजा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपये और एसिड हमले के शिकार लोगों के लिए मौजूदा 3 लाख रुपये से 7 लाख रुपये तक कर दिया गया है.
यह निर्णय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में लिया गया.
पीड़ित मुआवजा योजना के मुख्य बिंदु
• इस योजना में सामूहिक बलात्कार पीड़ित, अप्राकृतिक यौन अपराध और जलने से पीड़ित भी शामिल हैं.
• पूर्व में चल रही योजना के अनुसार पीड़ित की मृत्यु हो जाने पर परिजनों को 3 लाख से 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता था, लेकिन नई योजना में 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का प्रस्ताव किया गया है.
• इस योजना में किसी भी अंग में 80 प्रतिशत स्थायी विकलांगता होने पर मुआवजे की एक ही धनराशि का प्रस्ताव है.
दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के गृह मंत्री सत्येन्द्र जैन को हाल ही में पत्र लिख कर लंबे समय से लंबित इस योजना के अनुमोदन की मांग की थी. इसके बाद केबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.

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