गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली द्वारा गुजरात स्थानीय प्रशासन कानून (संशोधन) विधेयक, 2011 को नवम्बर 2014 के प्रथम सप्ताह में मंजूरी देने के साथ ही अब गुजरात के निकाय चुनाव नए कानून के तहत होंगे, जिसमें अनिवार्य मतदान का प्रावधान है. इसके साथ ही निकाय चुनाव में अनिवार्य मतदान का प्रावधान करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बना.
पृष्ठभूमि
गुजरात सरकार ने वर्ष 2009 में गुजरात स्थानीय प्रशासन कानून सुधार विधेयक पारित कर तत्कालीन राज्यपाल डॉ कमला बेनीवाल के पास मंजूरी के लिए भेजा था. अप्रैल 2010 में कमला बेनीवाल ने कुछ सुझावों के साथ विधेयक को लौटा दिया. उन्होंने महिला आरक्षण पर तो सहमति जताई, लेकिन नागरिकों पर अनिवार्य मतदान थोपने को संविधान विरोधी करार दिया था. केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद गुजरात के राज्यपाल बने ओम प्रकाश कोहली ने करीब चार साल से लंबित अनिवार्य मतदान और महिला आरक्षण के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी दे दी.
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