पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य के जाट और जाट-सिखों के लिए पिछड़ा वर्ग (बीसी) स्थिति को 5 मार्च 2014 को मंजूरी प्रदान की.
पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा जाट एवं जाट-सिखों को पिछड़ा वर्ग (बीसी) के अंतर्गत शामिल करने के साथ ही ये दोनों समुदाय क्रमशः पंजाब में पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत शामिल होने वाले 69 वें और 70 वें समुदाय बन गए.
पंजाब मंत्रिमंडल के इस फैसले से पंजाब के जाट एवं जाट-सिख सरकारी नौकरियों में आरक्षण एवं सरकारी अनुदान पाने मे सक्षम हो जाएंगे. इस फैसले से पूर्व पंजाब के जाट एवं जाट-सिख केंद्रीय मंत्रिमंडल के जाट आरक्षण संबंधी फैसले से बाहर थे, क्योंकि पंजाब सरकार ने उन्हें राज्य सरकार की पिछड़ा वर्ग (बीसी) सूची में शामिल नहीं किया था.
विदित हो कि 2 मार्च 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाट समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अंतर्गत शामिल करने का फैसला किया.

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