पंजाब सरकार ने 28 फरवरी 2016 को राज्य में सेना की वर्दी की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की घोषणा की.
यदि किसी व्यक्ति को वर्दी खरीदनी है तो उसे पहचान पत्र की स्वयं-सत्यापित कॉपी एवं अपना फ़ोन नम्बर दुकानदार को देना होगा. इसके बाद दुकानदार इस जानकारी एवं रिकॉर्ड को अपने पास रखेंगे एवं आवश्यकता पड़ने पर सरकार को मुहैया कराएंगे.
यह आदेश 21 अप्रैल 2016 तक प्रभावी रहेंगे एवं इसके बाद अगले आदेश पर इसे फिर से लागू किया जायेगा.
इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने पुलिस द्वारा वाहनों पर लगाये जाने वाले लाल एवं नीले स्टीकर को भी प्रतिबंधित कर दिया. सरकार ने गाड़ियों पर राजनैतिक दलों के चिन्ह को भी प्रतिबंधित किया.
यह निर्णय पठानकोट एवं गुरदासपुर में हुए आतंकी हमलों के बाद लिए गये. इस हमले में आतंकियों ने सेना की वर्दी पहन रखी थी.
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