पाकिस्तान की सिंध विधानसभा में 15 फरवरी 2016 को हिंदू विवाह अधिनियम पारित कर दिया गया. यह नियम पारित करने वाला सिंध प्रान्त पाकिस्तान का पहला राज्य बन गया है. जहां अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय अपनी शादियों का रजिस्ट्रेशन करा सकेगा.
हिंदू विवाह अधिनियम बिल पास से लाभ-
- यह फैसला सिंध में हिंदू शादियों का औपचारिक रूप से रजिस्ट्रेशन करने के लिए मशीनरी मुहैया करने को लेकर किया गया है.
- इससे पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के विवाह और तलाक के रजिस्ट्रेशन का रास्ता साफ हो गया.
- विधानसभा में पारित हो जाने के बाद यह अधिनियम पूरे सिंध प्रांत में लागू होगा.
- पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बड़ी संख्या में हिंदू रहते है.
- पाकिस्तान के गठन के बाद यह पहला मौका है जब कोई ऐसा कानून पारित किया गया है.
संसदीय समिति ने दी थी ड्राफ्ट को मंजूरी-
- राष्ट्रीय संसदीय समिति ने फरवरी माह में इस ड्राफ्ट को मंजूरी दी.
- इस विधेयक के साथ ही हिन्दुओं में विवाह की न्यूनतम उम्र 18 साल निर्धारित कर दी गयी है.
- विधेयक के मुताबिक यह आवश्यक है कि पुरूष और महिला के बीच सहमति से और कम से कम दो गवाहों की मौजूदगी में विवाह का रजिस्ट्रेशन हो.
हिंदुओं को सर्टिफिकेट हासिल करने में मिलेगी मदद-
- विधेयक के मुताबिक हर विवाह का अधिनियम के मुताबिक पंजीकरण होगा.
- हिंदू विवाह कानून के नहीं रहने से विवाह का प्रमाणपत्र हासिल करने और राष्ट्रीय पहचान पत्र हासिल करने के साथ ही जायदाद में हिस्सेदारी लेने में काफी मुश्किल आ रही थी.
पाकिस्तान हिंदू परिषद ने जताई आपत्ति-
- पाकिस्तान के एक प्रमुख हिंदू संगठन ने अधिनियम से एक विवादित नियम को हटाने की मांग की है.
- इस नियम के मुताबिक पति-पत्नी में से किसी के धर्म परिवर्तन करने पर शादी को रद्द करने का प्रावधान है.
- संगठन के अनुसार इससे अल्पसंख्यक समुदाय (हिंदू) की महिलाओं का जबरन धर्म परिवर्तन किया जा सकता है.
धर्मांतरण के लिए हो सकता है दुरुपयोग-
- हिंदू विवाह आपत्तिजनक उपबंध 12 (3) का इस्तेमाल हिंदू लड़कियों और महिलाओं का धर्मांतरण कराने में किया जा सकता है.
- अधिनियम के अनुसार पति-पत्नी में किसी के धर्म बदलने से शादी खत्म हो सकती है.
- सत्तारूढ़ पीएमएल (एन) के सांसद ने खासतौर पर सिंध के ग्रामीण इलाकों में हिंदू महिलाओं और लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन के मुद्दे को सरकार के समक्ष उठाया है.
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